Maharashtra Bandh On August 24
मुंबई: महाराष्ट्र में कल होने वाले बंद को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है। इस याचिका पर तत्काल सुनवाई हो रही है।
डॉ. गुणरत्न सदावर्तें सह अन्य लोगों ने यह याचिका दायर की है। याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाविकास आघाड़ी ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बंद बुलाया है।
मुख्य न्यायाधीश देवेंद्रकुमार उपाध्याय की खंडपीठ के समक्ष सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता डॉ. बीरेंद्र सराफ ने स्पष्ट किया कि 24 अगस्त का बंद पूरी तरह से गैरकानूनी है और किसी को भी इस तरह का बंद बुलाने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि बंद करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
मुख्य न्यायाधीश ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अगर इस बारे में कानून स्पष्ट है और सर्वोच्च न्यायालय ने पहले ही निर्देश दिए हैं तो फिर हस्तक्षेप की क्या आवश्यकता है?
उन्होंने यह भी पूछा कि अगर राज्य सरकार का रुख स्पष्ट है तो फिर इस मामले को अदालत में क्यों खींचा जा रहा है?
मुख्य बिंदु:
- महाराष्ट्र में कल होने वाले बंद को रोकने के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
- याचिका में आरोप लगाया गया है कि महाविकास आघाड़ी ने आगामी विधानसभा चुनावों को ध्यान में रखते हुए यह बंद बुलाया है।
- राज्य सरकार का कहना है कि यह बंद पूरी तरह से गैरकानूनी है और बंद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
- उच्च न्यायालय ने याचिकाकर्ताओं से पूछा कि अगर कानून स्पष्ट है तो फिर अदालत में क्यों आए हैं।