HSRP Number Plate Due Date Extended: पुराने पंजीकृत वाहनों में HSRP नंबर प्लेट लगाने के लिए 30 जून 2025 तक समय बढ़ाया गया
पालघर, 11 जून: पुराने पंजीकृत वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (HSRP) लगवाने की समयसीमा अब बढ़ाकर 30 जून 2025 कर दी गई है। यह जानकारी उप क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, वसई द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से दी गई।
सड़क एवं राजमार्ग मंत्रालय, नई दिल्ली की अधिसूचना GSR 1162(E) (दिनांक 4 दिसंबर 2018) और SO 6052(E) (दिनांक 6 दिसंबर 2018) के साथ-साथ महाराष्ट्र परिवहन आयुक्त कार्यालय के परिपत्र (23 दिसंबर 2024) के अनुसार, 1 अप्रैल 2019 से पहले महाराष्ट्र में पंजीकृत सभी वाहनों पर HSRP लगाना अनिवार्य किया गया है। पहले इसके लिए अंतिम तिथि 31 मार्च 2025 तय की गई थी।
हालांकि, राज्य में अब भी कई वाहन मालिकों द्वारा HSRP न लगवाए जाने के चलते यह समयसीमा परिवहन आयुक्त कार्यालय द्वारा 20 मार्च 2025 के एक नए परिपत्र के जरिए 30 जून 2025 तक बढ़ा दी गई है।
इसके अलावा, 2 जून 2025 को जारी एक अन्य परिपत्र के अनुसार, 16 जून 2025 के बाद HSRP के बिना किसी भी वाहन-संबंधी प्रक्रिया की अनुमति नहीं दी जाएगी। इनमें वाहन ट्रांसफर, पता परिवर्तन, फाइनेंस की लोडिंग या अनलोडिंग, दूसरा पंजीकरण प्रमाण पत्र (RC), NOC जारी करना, वाहनों में संरचनात्मक बदलाव जैसे कार्य शामिल हैं।
ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुक कर रसीद जमा करने वाले वाहन मालिकों को छूट दी जाएगी, यानी यदि आपने HSRP के लिए आवेदन कर दिया है और रसीद आपके पास है, तो आपकी वाहन संबंधी सेवाएं बाधित नहीं होंगी।
परिवहन विभाग ने सभी वाहन मालिकों और ट्रांसपोर्ट व्यवसाय से जुड़े लोगों से अपील की है कि वे समयसीमा के भीतर अपने वाहनों पर HSRP लगवाएं और सरकारी नियमों का पालन करें, ताकि किसी भी प्रकार की परेशानी से बचा जा सके।