• इस समय राज्य में 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं चल रही हैं। इसलिए लाउडस्पीकरों का प्रयोग जोर से नहीं करना चाहिए।
  • सभी मंडल पदाधिकारियों के लिए कानून व्यवस्था का पालन करना अनिवार्य होगा। रात 10 बजे से पहले होली मनानी चाहिए।
  • होली पर पेड़ न काटें। अगर ऐसा किया गया तो कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • सुप्रीम कोर्ट और हाईकोर्ट के आदेश के अनुसार होली के त्योहार के दौरान डीजे की अनुमति नहीं है। अगर कोई डीजे का इस्तेमाल करता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
  • आम जनता को परेशानी न हो इसका ध्यान रखा जाए। होली मनाते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि नशे में गलत व्यवहार न  करें।- होली के मौके पर इकट्ठा होने वाली महिलाओं और लड़कियों को कोई भी परेशान नहीं करेगा। मंडल  के पदाधिकारी और कार्यकर्ता इस बात का ध्यान रखें। वे पूरी तरह से जिम्मेदार होंगे।
  • महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले गहनों और कीमती सामानों का ध्यान रखें। होली के अवसर पर कोई भी ऐसा कार्य न करें जिससे आग लगे।
  • होली के कार्यक्रम में किसी भी जाति या धर्म की भावनाओं को ठेस नहीं पहुँचाने वाली घोषणाएं न करें। साथ ही आपत्तिजनक होर्डिंग/बैनर नहीं लगाने चाहिए।
  • होली या धूलिवंदन  के अवसर पर किसी पर भी जबरन रंग, गुब्बारे और पानी की थैलियां नहीं फेंकनी चाहिए।

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