पालघर: सभी निजी प्रतिष्ठानों में 10 या उससे अधिक कर्मचारियों के लिए SHE BOX पोर्टल पर ICC पंजीकरण अनिवार्य। महिलाओं के संरक्षण और यौन उत्पीड़न रोकथाम के लिए जरूरी कदम।
पालघर, 16 सितंबर: कामकाजी महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 (POSH Act 2013) के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए राज्य और केंद्र सरकार ने कई दिशानिर्देश जारी किए हैं। इसके अंतर्गत, सभी प्रतिष्ठानों में जहां 10 या अधिक कर्मचारी कार्यरत हैं, वहां इंटर्नल कंप्लेंट्स कमेटी (Internal Complaints Committee – ICC) का गठन अनिवार्य है।
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केंद्र सरकार का निर्देश
केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि सभी ICC का पंजीकरण SHE BOX पोर्टल पर किया जाना अनिवार्य है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामकाजी महिलाओं के अधिकारों की रक्षा हो और किसी भी उत्पीड़न की घटना पर शीघ्र कार्रवाई की जा सके। इस दिशा में पालन न करने वाले प्रतिष्ठानों के खिलाफ कार्रवाई भी की जा सकती है।
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पंजीकरण प्रक्रिया
पालघर जिले के सभी निजी प्रतिष्ठानों के लिए यह जरूरी है कि वे SHE BOX पोर्टल पर अपना ICC पंजीकृत करें। जिला महिला और बाल विकास अधिकारी और सदस्य सचिव, लोक शिकायत निवारण समिति, विवेक चौधरी ने सभी प्रतिष्ठानों से अपील की है कि वे इस प्रक्रिया को समय पर पूरा करें।
SHE BOX पोर्टल पर पंजीकरण के लिए चरण:
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वेबसाइट http://shebox.wed.gov.in पर जाएँ।
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होम स्क्रीन पर दिख रहे Private Head Office Registration टैब पर क्लिक करें।
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सभी आवश्यक विवरण भरें और Submit पर क्लिक करें।
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इससे ICC की पूरी जानकारी पंजीकृत हो जाएगी और पोर्टल के माध्यम से निगरानी और रिपोर्टिंग संभव होगी।
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उद्देश्य और लाभ
इस पंजीकरण प्रक्रिया का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कामकाजी महिलाओं के प्रति उत्पीड़न पर तुरंत निगरानी और कार्रवाई की जा सके। इसके माध्यम से प्रतिष्ठानों में ICC का गठन सुनिश्चित होगा और महिलाओं को सुरक्षित कार्य वातावरण मिलेगा। इसके अलावा, पंजीकरण से अनधिकृत एजेंटों द्वारा वसूली की घटनाओं पर भी रोक लगेगी।
पालघर जिले के सभी निजी प्रतिष्ठानों से अनुरोध किया गया है कि वे शीघ्र पंजीकरण प्रक्रिया पूरी करें, ताकि महिलाओं के लिए सुरक्षित और जवाबदेह कार्यस्थल सुनिश्चित किया जा सके।
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