मुंबई में बॉम्बे हाई कोर्ट में आज एनसीबी अधिकारी समीर वानखेड़े से जुड़े एफआईआर क्वैशिंग (रद्द करने) के मामले पर सुनवाई हुई। यह मामला उस आरोप से जुड़ा है, जिसमें वानखेड़े पर बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान से रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया है।
⚖️ वानखेड़े ने आरोपों को किया खारिज
सुनवाई के दौरान समीर वानखेड़े ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कॉर्डेलिया क्रूज़ ड्रग केस में उन्होंने शाहरुख खान या किसी से भी कोई रिश्वत नहीं मांगी।
इसी मामले में शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को गिरफ्तार किया गया था।
👨⚖️ कोर्ट में क्या हुआ?
वानखेड़े की ओर से वरिष्ठ वकील आबाद पोंडा ने पक्ष रखा। उन्होंने चीफ जस्टिस चंद्रशेखर और जस्टिस सुमन श्याम की डिवीजन बेंच के सामने दलीलें पेश कीं।
पोंडा ने कोर्ट को बताया कि:
- उनके मुवक्किल ने कभी किसी से पैसे नहीं मांगे
- सीबीआई के पास अब तक कोई ठोस सबूत नहीं है
- अगर किसी निजी व्यक्ति ने पैसे लिए भी हैं, तो उसका वानखेड़े से कोई संबंध नहीं
💰 CBI के आरोप क्या हैं?
सीबीआई की एफआईआर के अनुसार:
👉 समीर वानखेड़े पर 25 करोड़ रुपये रिश्वत मांगने का आरोप
👉 आरोप था कि आर्यन खान को क्लीन चिट देने के बदले यह रकम मांगी गई
हालांकि, वानखेड़े के वकील ने इन आरोपों को पूरी तरह निराधार बताया।
⏳ सुनवाई कल तक टली
सुनवाई के दौरान चीफ जस्टिस चंद्रशेखर ने मामले को आगे बढ़ाते हुए अगली सुनवाई 24 मार्च तक के लिए स्थगित कर दी।
अब इस केस में आगे की कार्रवाई 24 मार्च को तय की जाएगी।
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