महाराष्ट्रराज्य

Azaan से पहले और 15 मिनट बाद मस्जिद के पास नहीं चलेंगे भजन : Nashik Police Commissioner

Azaan | महाराष्ट्र में धार्मिक स्थलों के पास लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को लेकर फरमान जारी होने वाला है। अब मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में हनुमान चालीसा या भजन नहीं चलाए जा सकेंगे। इसके अलावा भजन के लिए अनुमति भी लेना जरूरी है।

इस बात की जनकारी नासिक उपायुक्त दीपक पांडे ने सोमवार को दी है। खास बात है कि हाल ही में महाराष्ट्र नव निर्माण सेना के प्रमुख राज ठाकरे ने मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की चेतावनी दी थी।

Azaan And Loudspeaker Matter

समाचार एजेंसी एएनआई के अनुसार, पांडे ने कहा, ‘हनुमान चालीसा या भजन चलाने से पहले अनुमति लेना होगी। यह Azaan के 15 मिनट पहले या बाद में नहीं चलाई जा सकेंगे। मस्जिद के पास 100 मीटर के दायरे में इन्हें चलाने की अनुमति नहीं होगी। इस आदेश का मकसद कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।’ राज्य में फिलहाल Azaan और Loud Speaker का मुद्दा गर्माया है।

पुलिस अधिकारी ने कहा, ‘सभी धार्मिक स्थलों को 3 मई तक लाउडस्पीकर के उपयोग की अनुमति लेने का निर्देश दिया गया है। 3 मई के बाद यदि कोई आदेश का उल्लंघन करता पाया जाता है तो उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।’

 

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