Navneet Rana और उनके पति को नहीं मिली राहत, जमानत पर 29 अप्रैल को होगी सुनवाई
जेल में बंद निर्दलीय सांसद Navneet Rana और उनके पति विधायक रवि राणा को फिलहाल राहत नहीं मिली है।
अदालत ने कहा है कि वह उनकी जमानत याचिका पर 29 अप्रैल को सुनवाई करेगी। सांसद Navneet Rana और उनके पति विधायक रवि राणा ने जमानत के लिए सोमवार को सत्र अदालत का रुख किया था।
इससे पहले सोमवार को उनके वकील रिजवान मर्चेंट ने कहा कि दंपति ने बांद्रा मजिस्ट्रेट अदालत के समक्ष लंबित अपनी जमानत याचिका वापस लेने का फैसला किया, जिसने उन्हें रविवार को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।मर्चेंट ने कहा कि उपनगरीय खार पुलिस ने शुरू में विभिन्न समूहों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के आरोप में राणा दंपति के खिलाफ मामला दर्ज किया था। रिमांड के समय पुलिस ने मजिस्ट्रेट अदालत को सूचित किया था कि उसने पहली प्राथमिकी में दंपति के खिलाफ राजद्रोह का आरोप जोड़ा है।
रिजवान मर्चेंट ने कहा कि भारतीय दंड संहिता की धारा 124 ए के तहत राजद्रोह के आरोप में न्यूनतम सात साल की सजा और अधिकतम उम्रकैद की सजा का प्रावधान है। इसलिए, राजद्रोह के अपराध के लिए जमानत मजिस्ट्रेट अदालत के अधिकार क्षेत्र से बाहर थी। मर्चेंट ने कहा कि इसलिए, राणा ने पिछले आवेदन (मजिस्ट्रेट अदालत में लंबित) को वापस लेने का फैसला किया और सत्र अदालत के समक्ष एक नयी जमानत याचिका दायर की। मजिस्ट्रेट अदालत ने भी 29 अप्रैल को राणा दंपति की जमानत पर सुनवाई निर्धारित की थी।