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Mumbai : शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को चेक बाउंस होने पर 1 साल की सजा, 1.75 करोड़ रुपये जुर्माना

Mumbai : शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को पालघर जिले के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा व 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है।

शिवसेना सांसद राजेंद्र गावित को पालघर जिले के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने चेक बाउंस मामले में एक साल की सजा व 1.75 करोड़ रुपये का जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है।

कोर्ट ने राजेंद्र गावित की जमानत याचिका स्वीकार करते हुए उन्हें जमानत भी दी है। साथ ही इस निर्णय को अन्य कोर्ट में चुनौती देने के लिए एक माह का समय भी दिया है।

पालघर में स्थित साईनगर में एक भूखंड के विकास के लिए बिल्डर चिराग कीर्ति बाफना से राजेंद्र गावित ने 8 अक्टूबर 2014 को अनुंबध किया था। इस अनुबंध का पालन न करने पर बिल्डर चिराग कीर्ति बाफना ने 2017 में कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इसके बाद 2019 में दोनों पक्षों के बीच ढाई करोड़ रुपये देने पर समझौता हुआ था। समझौते के अनुसार राजेंद्र गावित ने सिर्फ एक करोड़ रुपये बिल्डर को दिए और बाकी डेढ़ करोड़ का चेक बाउंस हो गया था।

इसी वजह से बिल्डर ने राजेंद्र गावित के विरुद्ध मजिस्ट्रेट कोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस मामले की सुनवाई के दौरान राजेंद्र गावित ने कहा था कि कोरोना तथा बीमारी की वजह से वे परेशान थे, इसी वजह से उनका चेक बाउंस हो गया था। जज विक्रम खंडागले ने राजेंद्र गावित की बात को अहमियत न देते हुए उन्हें एक साल की सजा व 1.75 करोड़ रुपये जुर्माना भरने का आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि राजेंद्र गावित 2014 में कांग्रेस पार्टी में थे। इसके बाद राजेंद्र गावित कांग्रेस छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे। वर्ष 2019 में राजेंद्र गावित शिवसेना में शामिल हुए और पालघर लोकसभा क्षेत्र से सांसद बने हैं।

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