मुंबई: बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन के जुहू स्थित बंगले में कथित अनधिकृत निर्माण को लेकर बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) ने कार्रवाई की है। सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महानगरपालिका ने बंगले में बिना आवश्यक अनुमति किए गए निर्माण के कुछ हिस्सों को तोड़ दिया है। इससे पहले BMC ने निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था।
10 सितंबर को जारी किया गया था नोटिस
प्राप्त जानकारी के अनुसार, BMC ने 10 सितंबर 2026 को मुंबई महानगरपालिका अधिनियम की धारा 354A के तहत निर्माण कार्य रोकने के लिए नोटिस जारी किया था। इसके जरिए संबंधित पक्ष से आवश्यक अनुमति और निर्माण से जुड़े दस्तावेज पेश करने को कहा गया था।
बताया जा रहा है कि नोटिस के बावजूद निर्माण कार्य जारी रहने की शिकायतों के बाद महानगरपालिका ने कथित अनधिकृत हिस्सों पर तोड़फोड़ की कार्रवाई की।
बंगले में सैलून और स्पा शुरू करने को लेकर भी विवाद
इस मामले में पहले सामने आई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, संबंधित बंगले में सैलून और स्पा शुरू करने की योजना को लेकर भी विवाद हुआ था।
कपोल को-ऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी की शिकायत के बाद BMC के K-West वार्ड ने मामले की जांच की थी। महानगरपालिका ने प्रस्तावित व्यावसायिक उपयोग के लिए आवश्यक अनुमतियों और दस्तावेजों को लेकर सवाल उठाए थे।
अजय देवगन के पक्ष ने पहले किया था दावा
सितंबर में प्रकाशित रिपोर्ट्स के मुताबिक, अजय देवगन के परिवार ने BMC के नोटिस का जवाब देने के लिए चार सप्ताह का समय मांगा था।
वहीं, अभिनेता के पक्ष से जुड़े एक सूत्र ने दावा किया था कि परिसर के प्रस्तावित उपयोग के लिए संबंधित अधिकारियों से आवश्यक अनुमतियां प्राप्त की जा चुकी हैं।
हालांकि, ताजा कार्रवाई में बंगले के कितने हिस्से हटाए गए हैं इसकी विस्तृत आधिकारिक जानकारी सामने आना बाकी है।
मेट्रो सिटी समाचार | मुंबई