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भिवंडी में दहेज में Bullet मोटरसाइकिल न देने पर Triple Talaq, पति और ससुरालवालों पर मामला दर्ज

Bhiwandi Triple Talaq Case Over Bullet Motorcycle Dowry

भिवंडी। केंद्र सरकार द्वारा 2019 में तत्काल ट्रिपल तलाक पर प्रतिबंध लगाने के बावजूद भिवंडी से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जहां एक महिला को दहेज में Bullet मोटरसाइकिल न देने के कारण उसके पति ने कथित तौर पर Triple Talaq दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर भिवंडी के भोईवाड़ा पुलिस स्टेशन में पति और ससुरालवालों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया है।


घटना उत्तर प्रदेश में, केस दर्ज भिवंडी में

मामला उस समय सामने आया जब 25 वर्षीय पीड़िता, जो महाराष्ट्र के भिवंडी के रोशन बाग स्थित बुबरे कंपाउंड में रहती है, ने शिकायत दर्ज कराई कि ट्रिपल तलाक की घटना उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में हुई।

पीड़िता की शादी कुछ महीने पहले ननहई गांव (जिला सुल्तानपुर, यूपी) के निवासी रशीद से हुई थी।


बुलेट मोटरसाइकिल के लिए दबाव, बढ़ा उत्पीड़न

शादी के बाद जब महिला सुल्तानपुर अपने पति के घर गई, तो कुछ ही दिनों में:

  • दहेज में Bullet मोटरसाइकिल न लाने के लिए दबाव बनाया जाने लगा

  • परिवार के लोगों ने उत्पीड़न शुरू किया

  • अक्टूबर 19 से नवंबर 2025 के बीच मानसिक और शारीरिक प्रताड़ना बढ़ गई

  • पति ने कथित तौर पर मारपीट की

  • और अंत में Triple Talaq दे दिया

महिला ने यह भी बताया कि शादी में दिए गए सोने के गहनों का दुरुपयोग भी किया गया।


किन पर केस दर्ज हुआ?

शिकायत के बाद पुलिस ने निम्नलिखित पर मामला दर्ज किया—

  • पति रशीद

  • सास शबनम अहमद

  • ससुर मोहम्मद अहमद

  • ननदें अर्फा अहमद और लैबा


किस-किस धारा में मामला दर्ज?

भोईवाड़ा पुलिस ने आरोपियों पर BNS और Muslim Women (Protection of Rights on Marriage) Act की धाराओं के तहत केस दर्ज किया है।

BNS Sections:

  • 85

  • 316(2)

  • 352

  • 351(2)

  • 115(2)

  • 3(5)

Muslim Women Act Sections:

  • Section 3

  • Section 4

केस की जांच PSI रामदास कोलथे द्वारा की जा रही है।


जांच जारी

सीनियर पुलिस इंस्पेक्टर अशोक रत्नपारखी के अनुसार, यह गंभीर दहेज और ट्रिपल तलाक का मामला है और आगे की जांच में और भी खुलासे हो सकते हैं।

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