Home ताजा खबरें Municipal Corporation Election Poll 2025: महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया आदेश: पुणे, मुंबई, ठाणे सहित 10 महानगरपालिकाओं में चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति से होंगे आगामी चुनाव
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Municipal Corporation Election Poll 2025: महाराष्ट्र सरकार ने जारी किया नया आदेश: पुणे, मुंबई, ठाणे सहित 10 महानगरपालिकाओं में चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति से होंगे आगामी चुनाव

This order will apply to municipal corporations like Pune, Nagpur, Thane, Navi Mumbai, Kalyan-Dombivali, Chhatrapati Sambhajinagar, Nashik, Pimpri-Chinchwad, Vasai-Virar and Mira-Bhayander.

महाराष्ट्र में निकाय चुनाव (Municipal Corporation Election Poll 2025) का रास्ता साफ: वार्ड गठन अधिसूचना जारी, BMC में 227 वार्ड बरकरार

मुंबई, 10 जून 2025 — महाराष्ट्र नगर विकास विभाग ने मंगलवार को एक महत्वपूर्ण शासन निर्णय जारी करते हुए राज्य की प्रमुख महानगरपालिकाओं में आगामी आम चुनावों के लिए चार सदस्यीय प्रभाग पद्धति (Ward Structure) लागू करने का आदेश दिया है। यह आदेश पुणे, नागपुर, ठाणे, नवी मुंबई, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपति संभाजीनगर, नासिक, पिंपरी-चिंचवड, वसई-विरार और मीरा-भायंदर जैसी महानगरपालिकाओं पर लागू होगा।

महाराष्ट्र सरकार ने राज्य के 29 नगर निगमों में लंबे समय से लंबित निकाय चुनावों की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए मंगलवार को प्रभाग (वार्ड) रचना की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के अनुसार, मुंबई को छोड़कर सभी नगर निगमों में चार सदस्यीय प्रभाग प्रणाली लागू की जाएगी, जबकि बृहन्मुंबई महानगरपालिका (BMC) में अब भी पारंपरिक एकल सदस्यीय वार्ड प्रणाली ही लागू रहेगी, जिससे BMC के कुल वार्डों की संख्या 227 यथावत रहेगी।

राज्य के नगर विकास विभाग द्वारा जारी अधिसूचना में बताया गया है कि जिन नगर निगमों में चार सदस्यीय प्रणाली लागू की जाएगी, वहाँ प्रत्येक प्रभाग से अधिकतम चार नगरसेवक चुने जाएंगे। यह प्रभाग रचना महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की धारा 5(3) के अनुसार की जा रही है, जिसमें प्रभागों की सीमा, संरचना और आरक्षण तय करने की प्रक्रिया तय की गई है।

राज्य सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, 1949 की धारा 5(3) के तहत हर शहर को प्रभागों में विभाजित किया जाएगा और प्रत्येक प्रभाग से अधिकतम 5 तथा न्यूनतम 3 सदस्य चुने जा सकेंगे। हालांकि, इस आदेश के अंतर्गत अधिकतम प्रयास यह होगा कि प्रत्येक प्रभाग से 4 सदस्य ही निर्वाचित किए जाएं।

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🗂️ यह प्रक्रिया तीन चरणों में पूरी होगी:

  1. प्रभाग रचना और आरक्षण निर्धारण

  2. विधानसभा मतदाता सूची के आधार पर प्रभाग विभाजन

  3. वास्तविक चुनाव की घोषणा और संचालन

इस बार 2024 के महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक 23 के तहत संशोधित नियमों को लागू किया गया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सभी स्थानीय संस्थाओं के चुनाव तय समय सीमा में कराने की प्रक्रिया तत्काल शुरू की जा रही है।

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🏙️ किस महानगरपालिका में कौन-से ग्रुप?

  • ‘A’ ग्रुप: पुणे, नागपुर

  • ‘B’ ग्रुप: ठाणे, नासिक, पिंपरी-चिंचवड

  • ‘C’ ग्रुप: नवी मुंबई, वसई-विरार, मीरा-भायंदर, कल्याण-डोंबिवली, छत्रपति संभाजीनगर

इन सभी के आयुक्तों को आदेश दिए गए हैं कि वे राज्य चुनाव आयोग की अनुमति से प्रारूप प्रभाग रचना, सीमा निर्धारण, प्रस्तावित नक़्शे, और जनगणना के आंकड़ों के आधार पर विस्तृत रिपोर्ट तैयार करें।

📋 प्रभाग रचना में मुख्य मापदंड:

  • 2011 की जनगणना के आधार पर लोकसंख्या निर्धारण

  • प्रभाग की भौगोलिक एकरूपता, प्राकृतिक सीमाएं (जैसे नदी, नाले, सड़कें)

  • अनुसूचित जाति व जनजाति की समान भागीदारी

  • एक इमारत को दो प्रभागों में न बांटा जाए

  • प्रत्येक प्रभाग की औसत जनसंख्या में 10% ऊपर-नीचे का अंतर स्वीकार्य

📌 नये प्रारूप के अनुसार क्या होगा?

प्रत्येक प्रभाग में जनता को तय संख्या में नगरसेवक (कॉर्पोरेटर) चुनने का मौका मिलेगा, जिससे स्थानीय प्रतिनिधित्व मजबूत होगा और प्रशासनिक जवाबदेही बेहतर हो सकेगी।

📣 नागरिकों से सुझाव और आपत्तियाँ आमंत्रित

आयुक्त कार्यालय प्रारूप रचना का राजपत्र में प्रकाशन करेगा और नागरिक आपत्तियाँ या सुझाव तय समय-सीमा में जमा कर सकेंगे। इन पर सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लिया जाएगा और “अंतिम प्रभाग रचना अधिसूचना” राज्य राजपत्र में प्रकाशित की जाएगी।


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