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मुंबई ट्रेन शूटिंग केस: पीड़िता ने आरोपी को मानसिक अस्पताल भेजने का किया विरोध

मुंबई ट्रेन शूटिंग केस में कोर्ट में पीड़िता का विरोध

Mumbai : साल 2023 में हुए Jaipur-Mumbai train shooting case मामले में अब एक नया मोड़ सामने आया है। इस घटना में मारे गए असगर शेख की पत्नी ने अदालत में याचिका दाखिल कर आरोपी को मानसिक अस्पताल भेजने के फैसले का विरोध किया है।

पीड़िता ने सेशन कोर्ट में दायर याचिका में कहा है कि आरोपी, बर्खास्त आरपीएफ कॉन्स्टेबल Chetan Singh Chaudhary की मानसिक स्थिति पहले ही जांच में सामान्य पाई जा चुकी है। इसके बावजूद उसे दोबारा जांच के लिए ठाणे मानसिक अस्पताल भेजने का आदेश दिया गया, जिसे उन्होंने चुनौती दी है।

याचिका में आरोप लगाया गया है कि आरोपी की मानसिक स्थिति से जुड़ी रिपोर्ट अदालत से छुपाई गई है। साथ ही यह भी कहा गया कि आरोपी का कृत्य अचानक नहीं बल्कि पूर्व नियोजित और सांप्रदायिक नफरत से प्रेरित था।

पीड़िता की ओर से वकीलों के माध्यम से यह मांग की गई है कि आरोपी को मानसिक अस्पताल भेजने के बजाय वापस जेल में रखा जाए और मुकदमे की सुनवाई में देरी न हो।

याचिका में यह भी उल्लेख किया गया है कि कई प्रत्यक्षदर्शियों ने आरोपी के कथित सांप्रदायिक बयान और व्यवहार की पुष्टि की है, और एक वायरल वीडियो भी घटना के मकसद को दर्शाता है।

अब इस मामले में अदालत का फैसला बेहद अहम माना जा रहा है, जिससे आगे की कानूनी प्रक्रिया तय होगी।

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