नालासोपारा (पालघर): वसई-विरार के नालासोपारा स्थित सोपारागांव इलाके में निर्माण कार्य के लिए जा रही जेसीबी का रास्ता रोककर पांच लाख रुपये मांगने और जान से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। इस संबंध में नालासोपारा पुलिस ने शिकायतकर्ता रोशन शामनारायण सिंह की शिकायत पर पांच नामजद और पांच अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ FIR दर्ज की है। नामजद व्यक्तियों में नगरसेवक बताए जा रहे आलमगीर डायर का नाम भी शामिल है।
क्या है पूरा मामला?
एफआईआर के अनुसार, घटना 7 अक्टूबर 2026 को दोपहर करीब 1:30 बजे सोपारागांव स्थित अमिन हेरिटेज बिल्डिंग के पास, डांगे कॉम्प्लेक्स की ओर जाने वाले रास्ते पर हुई।
शिकायतकर्ता रोशन शामनारायण सिंह एक निर्माणाधीन इमारत की साइट पर सुपरवाइजर के रूप में कार्यरत हैं। घटना के समय वे अपने एक सहयोगी और जेसीबी चालक के साथ जमीन समतल करने के काम के लिए जा रहे थे।
आरोप है कि रास्ते में कुछ लोगों ने जेसीबी रोक दी और आगे जाने से मना कर दिया।
पांच लाख रुपये नहीं देने पर जेसीबी रोकने का आरोप
शिकायतकर्ता के मुताबिक, कैस डायर ने कथित तौर पर संबंधित जगह पर अपना मालिकाना हक जताते हुए कहा कि जब तक उनके मालिक पांच लाख रुपये नहीं देते, तब तक जेसीबी को आगे नहीं जाने दिया जाएगा।
रोशन सिंह ने रास्ता सार्वजनिक होने की बात कहते हुए जेसीबी जाने देने का अनुरोध किया। लेकिन आरोप है कि वहां मौजूद लोगों ने गालीगलौज करते हुए धमकियां दीं।
शिकायत में कुछ अज्ञात व्यक्तियों पर भी जान से मारने और जेसीबी जलाने की धमकी देने का आरोप लगाया गया है।
नगरसेवक आलमगीर डायर का नाम भी FIR में
इस मामले में एक महत्वपूर्ण बात यह है कि एफआईआर में आलमगीर डायर का नाम भी दर्ज है, जिन्हें वसई-विरार शहर महानगरपालिका के वार्ड नंबर 14 का नगरसेवक बताया जा रहा है।
एफआईआर के अनुसार, शिकायतकर्ता ने घटना की जानकारी निर्माणकर्ता आसिफ शेख को दी थी।
शिकायत में आरोप लगाया गया है कि आलमगीर डायर ने जमीन मालिक जहीर शेख को फोन कर अपने कार्यालय में आने के लिए कहा। फोन पर कथित गालीगलौज, धमकी और जेसीबी जलाने की बात का भी उल्लेख किया गया है।
हालांकि, इस कथित बातचीत की स्वतंत्र पुष्टि और घटनाक्रम में संबंधित व्यक्तियों की भूमिका पुलिस जांच का विषय है।
112 पर कॉल करने के बाद पहुंची पुलिस
शिकायतकर्ता के मुताबिक, घटना के दौरान आपातकालीन हेल्पलाइन नंबर 112 पर फोन करके पुलिस सहायता मांगी गई।
सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और शिकायतकर्ता को सुरक्षित पुलिस थाने ले गई।
इन पांच लोगों के खिलाफ दर्ज हुई FIR
नालासोपारा पुलिस की FIR क्रमांक 0525/2026 में निम्नलिखित पांच व्यक्तियों को नामजद किया गया है:
- कैस डायर
- रिस्कान डायर
- जरार डायर
- इब्राहिम कपाड़िया
- आलमगीर डायर
इसके अतिरिक्त 1 अज्ञात व्यक्ति का भी शिकायत में उल्लेख है।
किन धाराओं में दर्ज हुआ मामला?
नालासोपारा पुलिस ने 8 अक्टूबर 2026 को रात 11:09 बजे मामला दर्ज किया।
एफआईआर में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की निम्न धाराएं लगाई गई हैं:
- धारा 308(2): जबरन वसूली से संबंधित प्रावधान
- धारा 126(2): गलत तरीके से रास्ता रोकना
- धारा 189(2): गैरकानूनी जमावड़ा
- धारा 190: गैरकानूनी जमावड़े के साझा उद्देश्य के तहत अपराध
- धारा 351(3): गंभीर आपराधिक धमकी
- धारा 352: जानबूझकर अपमान कर शांति भंग करने के लिए उकसाना
मामले की जांच पुलिस उपनिरीक्षक अशोक परशुराम भानसी को सौंपी गई है।
पुलिस जांच जारी, आरोपों की पुष्टि होना बाकी
उपलब्ध एफआईआर में किसी आरोपी की गिरफ्तारी का उल्लेख नहीं है। आरोपी पक्ष का बयान भी इस दस्तावेज में शामिल नहीं है।
फिलहाल पुलिस शिकायत में लगाए गए आरोपों और संबंधित व्यक्तियों की भूमिका की जांच कर रही है। जांच में क्या तथ्य सामने आते हैं और आगे क्या कानूनी कार्रवाई होती है, इस पर नजर रहेगी।
महत्वपूर्ण स्पष्टीकरण: यह समाचार नालासोपारा पुलिस की एफआईआर में दर्ज शिकायत और आरोपों पर आधारित है। एफआईआर दर्ज होने का अर्थ आरोप सिद्ध होना नहीं है। संबंधित व्यक्तियों को अपना पक्ष रखने और कानूनी बचाव का अधिकार है।
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