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NHAI & You: हाईवे पर गाड़ी खराब हो जाए तो क्या करें? जिम्मेदारियां, अधिकार और शिकायत के रास्ते जानें

Emergency roadside assistance on Maharashtra highways – Ambulance, police, and NHAI help services
 नेशनल हाईवे पर रोज़ाना लाखों वाहन गुजरते हैं। इस दौरान कभी–कभी गाड़ी खराब हो जाती है या सड़क हादसा हो जाता है। ऐसी स्थिति में यात्रियों को मदद कौन देगा, और अगर मदद समय पर नहीं मिली तो शिकायत कहाँ करनी चाहिए?

🚔 Highway Safety Police (HSP) क्यों लगाई जाती है?

HSP महाराष्ट्र पुलिस की विशेष शाखा है। इसे हाईवे पर मुख्य रूप से इन कारणों से तैनात किया जाता है:

  1. हाईवे पर एक्सीडेंट रोकने और 24×7 निगरानी रखने के लिए।

  2. किसी दुर्घटना या खराबी पर सबसे पहले पहुँचकर सुरक्षा व्यवस्था संभालने के लिए।

  3. टोल प्लाज़ा, NHAI और स्थानीय पुलिस के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए।

  4. हाईवे पर स्पीड, ट्रैफिक और नियम तोड़ने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने के लिए।

👉 अगर HSP अपनी ड्यूटी सही से नहीं निभा रही है तो शिकायत:

  • संबंधित रीजनल SP / DySP को की जा सकती है।

  • महाराष्ट्र पुलिस हेल्पलाइन नंबर 100/112 पर दर्ज कराई जा सकती है।

    • लिखित शिकायत स्टेट हाईवे सेफ्टी पुलिस हेडक्वार्टर, मुंबई को भेजी जा सकती है।


🚦 Traffic Police क्यों लगाई जाती है?

ट्रैफिक पुलिस का काम मुख्य रूप से:

  1. हाईवे से जुड़ी शहरी सीमा (जैसे ठाणे, पालघर, भिवंडी) पर ट्रैफिक मैनेजमेंट करना।

  2. जाम या दुर्घटना की स्थिति में रोड डायवर्जन और ट्रैफिक कंट्रोल करना।

  3. यह देखना कि नो–एंट्री टाइमिंग, ओवरलोडिंग और लेन डिसिप्लिन का पालन हो।

👉 अगर ट्रैफिक पुलिस लापरवाही करती है तो शिकायत:

  • Traffic DCP / Commissioner Office में की जा सकती है।

  • महाराष्ट्र ट्रैफिक पुलिस की ऑनलाइन वेबसाइट/ऐप के जरिए दर्ज की जा सकती है।

  • हेल्पलाइन 103 पर की जा सकती है।


🏗 NHAI, Toll Contractor और Consultant की जिम्मेदारियाँ

NHAI टोल टैक्स लेती है ताकि यात्रियों को यह सुविधाएँ मिलें:

  • एम्बुलेंस सेवा (Free)

  • क्रेन सेवा (Emergency Free + Paid Extended Tow)

  • हाईवे पेट्रोलिंग वैन

  • 1033 हेल्पलाइन

  • NHAI WHATSAPP हेल्पलाइन 8810331033
  • CCTV मॉनिटरिंग और फास्ट रेस्पॉन्स टीम

👉 अगर ये सेवाएँ नहीं मिल रहीं तो शिकायत:

  1. टोल प्लाज़ा पर लगे Complaint Book या टोल मैनेजर से लिखित शिकायत करें।

  2. सीधे NHAI के 1033 टोल–फ्री नंबर पर कॉल करें।

  3. NHAI की वेबसाइट या मोबाइल ऐप पर ऑनलाइन शिकायत दर्ज करें।

  4. NHAI के रीजनल ऑफिस (मुंबई/नागपुर/पुणे) में लिखित शिकायत भेज सकते हैं।

  5. अगर शिकायत पर कार्रवाई न हो तो सीधे MoRTH (सड़क परिवहन मंत्रालय, भारत सरकार) की वेबसाइट पर शिकायत दर्ज की जा सकती है।


📞 यात्रियों को क्या करना चाहिए?

  • हादसे या खराबी के समय घबराएँ नहीं।

  • सबसे पहले अपनी और गाड़ी में बैठे लोगों की सेफ्टी सुनिश्चित करें

  • इमरजेंसी लाइट और चेतावनी ट्रायंगल लगाएँ।

  • तुरंत 1033 हेल्पलाइन, HSP या ट्रैफिक पुलिस को कॉल करें।

  • हमेशा अधिकृत NHAI क्रेन और एम्बुलेंस का उपयोग करें।


🚧 राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI)

📞 हेल्पलाइन नंबर:
  • 1033 – यह 24×7 टोल-फ्री हेल्पलाइन नंबर है, जिसे राष्ट्रीय राजमार्गों पर आपातकालीन और गैर-आपातकालीन स्थितियों में सहायता के लिए डायल किया जा सकता है Facebook

📧 ईमेल:

🌐 वेबसाइट:

📱 सोशल मीडिया हैंडल्स:


🛣️ सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH)

📞 मुख्य संपर्क नंबर:

  • 011-23351280 – मंत्रालय का मुख्य संपर्क नंबर।

📧 ईमेल:

🌐 वेबसाइट:

📍 कार्यालय पता:

  • सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, परिवहन भवन, 1, संसद मार्ग, नई दिल्ली – 110001, भारत।

👤 मंत्री संपर्क विवरण:

  • नितिन जयराम गडकरी, मंत्री (आरटीएच)

📱 सोशल मीडिया हैंडल्स:


🛠️ अन्य सहायक जानकारी

🚗 वाहन और ड्राइविंग लाइसेंस सेवाएं:

  • Vahan और Sarathi पोर्टल्स: https://vahan.parivahan.gov.in और https://sarathi.parivahan.gov.in – वाहन पंजीकरण, ड्राइविंग लाइसेंस, फिटनेस प्रमाणपत्र, रोड टैक्स, प्रदूषण प्रमाणपत्र (PUC), और अन्य संबंधित सेवाओं के लिए।

📧 ईमेल:

📞 हेल्पलाइन नंबर:

  • +91-120-4925505 – Vahan पोर्टल से संबंधित समस्याओं के लिए (समय: सुबह 6:00 बजे से रात 10:00 बजे तक) Vahan

नेशनल हाईवे पर टोल टैक्स देने का मतलब सिर्फ सड़क का इस्तेमाल नहीं है, बल्कि यात्रियों को सुरक्षा और इमरजेंसी सेवाएँ भी मिलना चाहिए।

👉 HSP और ट्रैफिक पुलिस हाईवे पर इसलिए लगाई जाती हैं ताकि हादसे रोके जा सकें और मदद समय पर मिले।
👉 अगर पुलिस या NHAI अपनी ड्यूटी में लापरवाही करे तो यात्रियों को पूरी छूट है कि वे संबंधित विभागों और मंत्रालय तक शिकायत करें।

(नोट: संबंधित सूचना जागरूकता हेतु प्रकाशित की गयी है, विस्तृत जानकारी हेतु संबंधित विभागों की अधिकृत वेबसाइट्स पर जाएँ)

How to get help during a highway accident or vehicle breakdown?

A5: Ensure safety first, put on emergency lights and warning triangles, then immediately call highway helpline 1033 or local Highway Safety Police or Traffic Police for assistance.


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Where to file a complaint if HSP or Traffic Police are negligent?

A4: Complaints can be registered with the Regional SP/DySP of Highway Safety Police, Maharashtra Police helpline 100/112, Traffic DCP/Commissioner office, or via Maharashtra Traffic Police online portal or app.


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What services does NHAI provide to highway travelers?

A3: NHAI provides free ambulance services, crane services (emergency free and paid for extended tow), highway patrolling vans, and operates a 24×7 helpline (1033) to assist travelers on national highways.


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How to contact NHAI emergency helpline?

A2: You can dial the toll-free number 1033 24×7 to get assistance for emergencies such as accidents, vehicle breakdowns, or medical help on national highways in India.


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What is Highway Safety Police (HSP)?

A1: Highway Safety Police is a special wing of Maharashtra Police tasked with accident prevention, 24×7 monitoring on highways, coordinating with toll plazas, NHAI, and local police, and enforcing traffic rules on highways.


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