Home मनोरंजन Onion Export: सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाई, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाया
मनोरंजन

Onion Export: सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाई, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाया

Onion Export: सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाई, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाया
Onion Export: सरकार ने प्याज के एक्सपोर्ट पर ड्यूटी घटाई, सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाया

Onion Export: सरकार ने प्याज निर्यात पर ड्यूटी को 40 प्रतिशत से घटाकर 20 प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्रालय ने एक नोटिफिकेशन में कहा कि शुल्क में कटौती शनिवार, 14 सितंबर से प्रभावी होगी। सरकार ने प्याज निर्यात को बढ़ावा देने और किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए प्याज पर से 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस भी हटा लिया है। सरकार ने इस साल 4 मई को प्याज के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटा लिया था। लेकिन 40 प्रतिशत ड्यूटी और 550 अमेरिकी डॉलर प्रति टन का मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस लागू कर दिया था।

भारत ने इस वित्त वर्ष 2024-25 में जुलाई तक 2.6 लाख टन प्याज का निर्यात किया। पिछले वित्त वर्ष में देश ने 16.07 लाख टन प्याज का निर्यात किया था। प्याज पर मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस हटाने का फैसला इसकी खुदरा कीमतें ऊंची होने के बावजूद लिया गया।

प्याज की वर्तमान कीमत

उपभोक्ता मामलों के विभाग के आंकड़ों के अनुसार, 13 सितंबर को प्याज का ऑल इंडिया एवरेज प्राइस 50.83 रुपये प्रति किलोग्राम था, जबकि मॉडल प्राइस 50 रुपये प्रति किलोग्राम था। प्याज का अधिकतम मूल्य 83 रुपये प्रति किलोग्राम और न्यूनतम 28 रुपये प्रति किलोग्राम था। 5 सितंबर को केंद्र सरकार ने दिल्ली-एनसीआर और मुंबई में उपभोक्ताओं को राहत देने के लिए 35 रुपये प्रति किलोग्राम की रियायती दर पर प्याज की खुदरा बिक्री का पहला चरण शुरू किया।

सूरजमुखी और सोयाबीन तेल पर कितनी बढ़ी कस्टम ड्यूटी

दूसरी तरफ सरकार ने कच्चे और रिफाइंड सूरजमुखी तेल पर सीमा शुल्क बढ़ाकर क्रमश: 20 प्रतिशत और 32.5 प्रतिशत कर दिया है। वित्त मंत्रालय के नोटिफिकेशन के अनुसार कच्चे पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी शून्य से बढ़ाकर 20 प्रतिशत कर दी गई है। रिफाइंड पाम, सोयाबीन और सूरजमुखी के तेल पर बेसिक कस्टम ड्यूटी 12.5 प्रतिशत से बढ़ाकर 32.5 प्रतिशत कर दी गई है। इन कच्चे तेलों पर प्रभावी शुल्क 5.5 से बढ़कर 27.5 प्रतिशत और रिफाइंड तेलों पर 13.75 से बढ़कर 35.75 प्रतिशत हो जाएगा। यह बदलाव भी 14 सितंबर से लागू हो रहा है।

Recent Posts

Related Articles

Share to...