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महाराष्ट्र सरकार ने स्कूल वैन सुरक्षा नियमावली में बदलाव किए, अब अभिभावकों को केवल 10 महीने का किराया देना होगा

स्कूल वैन सेवा नए नियम महाराष्ट्र
स्कूल वैन सेवा नए नियम महाराष्ट्र

महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने स्कूल वैन सेवा को सुरक्षित और सुलभ बनाने के लिए नई नियमावली तैयार की है। मंत्री प्रताप सरनाईक ने अभिभावकों की राहत के लिए किराया अवधि घटाकर 10 महीने करने का निर्णय लिया है।

मुंबई, 21 अगस्त: महाराष्ट्र सरकार ने छात्रों की सुरक्षा और अभिभावकों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्कूल वैन सेवा के लिए नई नियमावली जारी की है। परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक ने घोषणा की कि अब स्कूल वैन संचालक पूरे साल की बजाय केवल 10 महीने का किराया ही वसूलेंगे। साथ ही, हर वैन को आधुनिक सुरक्षा उपकरणों से लैस करना अनिवार्य होगा।

🚐 किराया अवधि घटाकर 10 महीने

पहले वैन संचालक 12 महीने का किराया वसूलते थे, लेकिन छुट्टियों के दौरान भी भुगतान करने से अभिभावकों में नाराज़गी थी। अब नई व्यवस्था में अभिभावकों को केवल शैक्षणिक वर्ष के दौरान किराया देना होगा।

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🔒 आधुनिक सुरक्षा फीचर्स अनिवार्य

नई नियमावली के अनुसार, स्कूल वैन में अब ये सुविधाएं अनिवार्य होंगी:

  • GPS ट्रैकिंग सिस्टम

  • CCTV कैमरे और डैशबोर्ड स्क्रीन

  • फायर अलार्म व पैनिक बटन

  • आपातकालीन निकास द्वार

  • स्पीड गवर्नर (40 किमी/घंटा तक)

👶 बच्चों की सुविधा पर खास ध्यान

वैन के डिजाइन में बच्चों की सुरक्षा और सुविधा का विशेष ध्यान रखा गया है। छोटे बच्चों के लिए आसान सीढ़ियां और अतिरिक्त सुरक्षा दरवाजे शामिल किए जाएंगे।

📢 अभिभावकों को राहत

सरकार का मानना है कि ये नियम बच्चों की सुरक्षा, अभिभावकों की आर्थिक राहत और विश्वसनीय स्कूल ट्रांसपोर्ट सुनिश्चित करेंगे। जल्द ही यह नियम सभी स्कूल वैन संचालकों पर लागू कर दिए जाएंगे।

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