वसई-विरार | मेट्रो सिटी समाचार | 3 मार्च 2026| वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय के परिमंडळ 2 क्षेत्र में होली और धुलिवंदन के मद्देनज़र विशेष प्रतिबंधात्मक आदेश (मनाई आदेश) लागू किया गया है। यह आदेश भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163(1) के अंतर्गत जारी किया गया है। आदेश के अनुसार 3 मार्च 2026 को सुबह 00:01 बजे से रात 23:59 बजे तक विशेष प्रतिबंध लागू रहेंगे।
पुलिस उपायुक्त परिमंडळ 2, वसई द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि समुद्र किनारों पर अनियंत्रित भीड़, दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था की संभावित स्थिति को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। विशेष रूप से वसई पुलिस स्टेशन क्षेत्र के अंतर्गत रानगांव बीच, ब्रह्मगांव बीच, वसई किला जेटी और मुहंगा बीच के 200 मीटर परिधि क्षेत्र में प्रतिबंध लागू रहेगा।
क्या-क्या रहेगा प्रतिबंधित?
आदेश के अनुसार:
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5 या उससे अधिक लोगों का समुद्र किनारे एकत्र होना प्रतिबंधित
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समुद्र में उतरना, तैरना या खतरनाक जलक्षेत्र में प्रवेश
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सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन
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तेज आवाज में डीजे, साउंड सिस्टम या गाड़ियों में लाउड म्यूजिक
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महिलाओं के साथ छेड़छाड़ या असभ्य व्यवहार
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सार्वजनिक स्थान पर कचरा, प्लास्टिक, बोतलें फेंकना
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वाहन को खतरनाक तरीके से चलाना
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ध्वनि, वायु या जल प्रदूषण फैलाने वाली गतिविधियाँ
उल्लंघन करने वालों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की संबंधित धाराओं और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी।
पुलिस का उद्देश्य
आदेश में उल्लेख है कि होली और धुलिवंदन के दौरान समुद्र किनारों पर बड़ी संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं, जिससे दुर्घटनाओं और कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की आशंका रहती है। इसलिए एहतियात के तौर पर यह मनाई आदेश जारी किया गया है।
पुलिस प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे शांति और सुरक्षित तरीके से त्योहार मनाएं तथा प्रतिबंधों का पालन करें।