मुंबई : मीरारोड (Mira Road) में एक सोसायटी के निवासी को ठेकेदारों ने कथित रूप से पीटा है। यह घटना मंगलवार, 3 दिसंबर 2023 को शाम 7 बजे हुई।
पुलिस के अनुसार, शिकायतकर्ता कृष्ण कुमार राधेश्याम पांडे (32 वर्ष) अपनी पत्नी और मां के साथ महावीर नगर, रामदेव पार्क, आयडियल एन्क्लेव के पास पीके रोड पर स्थित अपनी सोसायटी में रहते हैं। मंगलवार शाम को, शेखावत कंस्ट्रक्शन के कुछ लोग सोसायटी की बिल्डिंग के स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए आए थे।पांडे का आरोप है कि ठेकेदारों ने उनकी पत्नी और मां पर भी हमला किया। पांडे को गंभीर चोटें आई हैं और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
पुलिस ने इस मामले में पांच लोगों के खिलाफ भादं की धारा 324 (स्वेच्छा से चोट पहुंचाना), 143 (अनधिकृत रूप से एकत्र होना), 148 (बलपूर्वक दंगा करना), 149 (गैरकानूनी सभा का सदस्य होना) और 504 (शांति भंग करने के इरादे से अपमानजनक इशारे या शब्द कहना) के तहत मामला दर्ज किया है।
आरोपियों की पहचान प्रमोद सिंह, नितेश झा, युवराज सिंह, विनोद सिंह और कमलेश झा के रूप में हुई है। पुलिस ने अभी तक किसी भी आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया है।
मंगलवार को नवघर में शेखावत कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों ने सोसायटी के निवासी कृष्णकुमार राधेश्याम पांडे पर हमला किया। यह घटना सोसायटी की बिल्डिंग में स्ट्रक्चर ऑडिट के लिए शेखावत कंस्ट्रक्शन के लोग आए थे तब घटी।
पीड़ित कृष्णकुमार ने बताया कि वे जब सोसायटी के गेट पर खड़े थे, तब शेखावत कंस्ट्रक्शन के कर्मचारियों ने उनसे गाली-गलौज शुरू कर दी। उन्होंने जब विरोध किया तो कर्मचारियों ने उन पर हमला कर दिया। हमले में कृष्णकुमार घायल हो गए।
कृष्णकुमार की पत्नी और आई भी घटनास्थल पर मौजूद थीं। उन्होंने भी कर्मचारियों का विरोध किया तो कर्मचारियों ने उन्हें भी गाली-गलौज और मारपीट की।
घटना के बाद कृष्णकुमार ने नवघर पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है।
आरोपी कर्मचारी:
- प्रमोद सिंह
- नितेश झा
- युवराज सिंह
- विनोद सिंह
- कमलेश झा
आईपीसी धाराएं:
- 324 (मारपीट करना)
- 143 (गैरकानूनी तरीके से जमा होना)
- 148 (बलपूर्वक या धमकाकर दंगा करना)
- 149 (गैरकानूनी तरीके से जमा हुए लोगों में से किसी एक का कोई कृत्य)
- 504 (कोई अपमानजनक शब्द, चिन्ह या इशारा करना)