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Nalasopara Foreign Nationals Case : घर भाड़े पर देने वाले मकान मालिक सावधान ! 25 मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज

Nalasopara Foreign Nationals Case : पुलिस NOC के बिना विदेशी नागरिकों को घर किराये पर देने वालों के खिलाफ पुलिस ने फिर से कार्रवाई शुरू कर दी है। ऐसे मामले में नालासोपारा की तुलिंज पुलिस ने 25 मकान मालिकों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है. पिछले महीने 11 मकान मालिकों के खिलाफ भी ऐसी ही कार्रवाई की गई थी.

वसई विरार शहर वृहद् पैमाने पर शहरीकरण के दौर से गुजर रहा है। विभिन्न राज्यों के नागरिकों के साथ-साथ विदेशी भी वसई विरार क्षेत्र में रहने के लिए आ रहे हैं। विदेशी नागरिकों में नाइजीरियाई, बांग्लादेशी एवं अन्य अफ्रीकी देशों के नागरिकों की संख्या सबसे अधिक है। कई अपराध मामलों में विदेशी नागरिक शामिल पाए गए हैं. वे फर्जी दस्तावेजों के आधार पर घर किराये पर लेते हैं और रहते हैं।

इसलिए विदेशियों को घर देते समय उन्हें ‘सी’ फॉर्म के साथ साथ पुलिस अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) लेना अनिवार्य है। बिना अनुमति किसी विदेशी नागरिक को किराये पर रखना देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर सकता है लेकिन कई विदेशी नागरिक पुलिस NOC के बिना रहते पाए गए। इसलिए पुलिस ने ऐसे विदेशी नागरिकों को घर देने वालों के खिलाफ कार्रवाई शुरू कर दी है.

तुलिंज पुलिस ने ऐसे मामलों में कुल 11 मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई की है. विदेशी अधिनियम, 1946 की धारा 7 के तहत किसी भी विदेशी को मकान किराए पर देने के 24 घंटे के भीतर पुलिस को सूचित करना अनिवार्य है। इसलिए, ऐसी जानकारी छिपाने वालों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 188, पुलिस आदेश 1971 को रिपोर्ट के नियम 2 और विदेशी व्यक्ति अधिनियम,1946 की धारा 14 के तहत कार्रवाई की गई है।

मार्च महीने में भी तुलिंज पुलिस ने इसी तरह विदेशियों को घर देने के आरोप में 11 लोगों पर मामला दर्ज किया था. पुलिस ने कहा कि अगर उनके खिलाफ आरोप पत्र दायर किया गया तो उन्हें सजा और जुर्माना लगाया जाएगा.

“हमने उन मकान मालिकों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है जो पुलिस को सूचित किए बिना विदेशियों को घर देते हैं। पुलिस कमिश्नर मधुकर पांडे ने बताया कि इनमें से ज्यादातर विदेशी नाइजीरियाई हैं। फिलहाल शहर में निषेधाज्ञा लागू कर दी गई है. इसके मुताबिक, होटल, लॉज, क्लब, गेस्ट हाउस आदि में लीज पर विदेशी नागरिक आने पर 24 घंटे के अंदर निर्धारित प्रपत्र में पुलिस को सूचना देना अनिवार्य है।”

A case was registered against 25 house owners in the Tulinj police station limits of Vasai at the police station and the house owners were arrested and produced in the court. If a charge sheet is filed against the house owners in the court for breaking the rules, the accused house owners will have to face imprisonment and fine. Therefore, all the citizens should give all their information to the police station while hiring a tenant.

In Pragatinagar and Moregaon areas, a large number of foreign nationals are renting these houses. Under Section 7 of the Foreigners Act, 1946, any foreigner is allowed to live in any house/hotel and on commercial basis . But, it is mandatory for the landlord and hotel operator to fill the C form and inform the local police within 24 hours that a foreign national has come to stay at their place. Failure to do so, there is a provision to register a case against them.

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