ठाणे: मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस ने अवैध घुड़दौड़ (Illegal Horse-Cart Race) के खिलाफ कार्रवाई करते हुए काशीगांव थाना क्षेत्र में तीन व्यक्तियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। यह कार्रवाई 1 अक्टूबर को हुई अवैध घुड़दौड़ के आयोजन पर आधारित है, जिसे पेटा इंडिया (People for the Ethical Treatment of Animals) द्वारा उजागर किया गया था। पेटा की शिकायत के बाद पुलिस ने त्वरित कार्रवाई की और छह घोड़ों को भी जब्त कर लिया गया है।
पेटा इंडिया ने मीरा-भायंदर वसई-विरार के पुलिस आयुक्त मधुकर पांडे को शिकायत दर्ज कराई थी। इसके बाद पुलिस ने अविनाश अम्बुरे (उपायुक्त, अपराध शाखा) के साथ मिलकर ऑपरेशन को अंजाम दिया। इस कार्रवाई के तहत भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 291, 281, 125, 3(5) और पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 की धारा 11(1)(a) और 11(1)(l) के तहत मामला दर्ज किया गया।
पेटा का बयान:
पेटा इंडिया की क्रूरता प्रतिक्रिया समन्वयक, सुनयना बसु ने कहा, “यह कार्रवाई पशु क्रूरता के खिलाफ एक सख्त संदेश भेजती है। घुड़दौड़ जैसी घटनाओं में घोड़ों पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है, जिससे वे शारीरिक और मानसिक रूप से पीड़ित होते हैं।”
कानूनी उल्लंघन:
पेटा ने पुलिस आयुक्त को अपने पत्र में बताया कि भारत के परफॉर्मिंग एनिमल्स (रजिस्ट्रेशन) नियम 2001 के तहत बिना पंजीकरण के किसी भी पशु का उपयोग प्रदर्शन, प्रशिक्षण या प्रदर्शनी के लिए अवैध है। यह दौड़ पशु क्रूरता अधिनियम 1960 और 2016 के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश का भी उल्लंघन करती है, जिसमें सड़कों पर ट्रैफिक के बीच घोड़ों को दौड़ाने पर रोक लगाई गई थी।
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