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Maharashtra Bandh : बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र बंद पर लगाई रोक! MVA को बड़ा झटका

Maharashtra Bandh

मुंबई: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शुक्रवार को राजनीतिक दलों और व्यक्तियों को शनिवार, 24 अगस्त को महाराष्ट्र बंद (Maharashtra Bandh)आयोजित करने से रोक दिया है। विपक्षी दल महा विकास अघाड़ी (एमवीए) गठबंधन ने ठाणे जिले के बदलापुर में एक स्कूल में दो नन्हीं बच्चियों के कथित यौन उत्पीड़न के विरोध में यह बंद बुलाया था।

कोर्ट का फैसला:

  • बंद पर रोक: कोर्ट ने कहा कि कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति बंद का आह्वान नहीं कर सकता।
  • राज्य सरकार की जिम्मेदारी: कोर्ट ने कहा कि राज्य सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
  • निवारक कार्रवाई: कोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा कि उसने इस मामले में क्या निवारक कार्रवाई की है।
  • विस्तृत आदेश: कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले में जल्द ही एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।

मामले की पृष्ठभूमि:

  • बदलापुर में दो दो नन्हीं बच्चियों के साथ कथित यौन उत्पीड़न की घटना हुई थी।
  • इस घटना के विरोध में विपक्षी दलों ने महाराष्ट्र बंद का आह्वान किया था।
  • कुछ लोगों ने इस बंद को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की थी।

आगे क्या होगा:

  • राज्य सरकार बंद को रोकने के लिए सभी आवश्यक कदम उठाएगी।
  • पुलिस उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेगी जो ‘बंद’ का प्रयास करेंगे।
  • कोर्ट जल्द ही इस मामले में एक विस्तृत आदेश जारी करेगा।

Maharashtra Bandh On August 24: महाराष्ट्र बंद पर रोक लगाने की याचिका दायर

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