बॉम्बे हाईकोर्ट के कबूतर खाने पर दाना डालने का प्रतिबंध जारी रहेगा। अदालत ने कहा, यह स्वास्थ्य और सफाई के लिए ज़रूरी है। वैकल्पिक जगह बनाने के निर्देश दिए गए।
मुंबई, 13 अगस्त : बॉम्बे हाईकोर्ट ने कबूतर खाने पर दाना डालने से जुड़े पूर्व आदेश को बरकरार रखते हुए स्पष्ट किया कि यह प्रतिबंध फिलहाल जारी रहेगा। अदालत ने कहा कि यह निर्णय मुख्य रूप से सार्वजनिक स्वास्थ्य और स्वच्छता को ध्यान में रखकर लिया गया है, क्योंकि कबूतरों की अधिकता से बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ जाता है।
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स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए प्रतिबंध
अदालत के अनुसार, कबूतरों की बीट से फैलने वाले संक्रमण, खासकर श्वसन संबंधी रोग, नागरिकों के लिए गंभीर खतरा हैं। भीड़भाड़ वाले इलाकों में दाना डालने से यातायात बाधित होने और गंदगी फैलने की शिकायतें भी मिली हैं। इसी वजह से अदालत ने प्रतिबंध हटाने की याचिका खारिज कर दी।
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पक्षियों के संरक्षण के लिए वैकल्पिक व्यवस्था
हाईकोर्ट ने नगर निगम और संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पक्षियों के संरक्षण और धार्मिक भावनाओं के सम्मान को ध्यान में रखते हुए दाना डालने के लिए नियंत्रित और सुरक्षित स्थान उपलब्ध कराए जाएं। इसके साथ ही, नागरिकों को जागरूक करने के लिए सार्वजनिक अभियान चलाने की भी आवश्यकता बताई गई।
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