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गणेश विसर्जन 2025 : मीरा-भाईंदर और वसई-विरार पुलिस की विशेष यातायात अधिसूचना जारी

गणेश विसर्जन 2025 यातायात अधिसूचना
गणेश विसर्जन 2025 यातायात अधिसूचना

मीरा-भाईंदर और वसई-विरार पुलिस ने गणेशोत्सव 2025 के लिए 27 अगस्त से 6 सितंबर तक विशेष यातायात अधिसूचना जारी की है। प्रमुख मार्ग बंद रहेंगे, वैकल्पिक रास्तों का उपयोग करना होगा। पुलिस ने नागरिकों से सहयोग की अपील की है।

भाईंदर,23 अगस्त: गणेशोत्सव 2025 को ध्यान में रखते हुए मीरा-भाईंदर और वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने विशेष यातायात अधिसूचना जारी की है। यह अधिसूचना 27 अगस्त से 6 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगी। पुलिस का कहना है कि गणपति विसर्जन जुलूसों के दौरान शहर की संकरी सड़कों पर भीड़ और संभावित दुर्घटनाओं का खतरा बढ़ जाता है। इसी कारण कई प्रमुख मार्गों पर वाहनों की आवाजाही सीमित की गई है।

  • किन मार्गों पर रहेगा प्रतिबंध

भाईंदर पूर्व में गोल्डन नेस्ट सर्कल से फाटक रोड, केबिन रोड, नवघर रोड, बी.पी. रोड होते हुए जैसलपार्क खाड़ी तक जाने वाला मार्ग पूरी तरह बंद रहेगा। वहीं भाईंदर पश्चिम में पुलिस स्टेशन से स्टेशन रोड होते हुए रेलवे स्टेशन से खाड़ी तक जाने वाले मार्ग पर भी वाहनों की आवाजाही पर रोक रहेगी।
इन मार्गों पर केवल विसर्जन वाहन, स्थानीय रहिवाशियों के वाहन और पुलिस, एम्बुलेंस, फायरब्रिगेड जैसी अत्यावश्यक सेवाओं को ही प्रवेश की अनुमति होगी। श्रद्धालुओं को विसर्जन स्थल तक पैदल पहुंचने की सुविधा दी जाएगी।

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  • प्रमुख विसर्जन तिथियां और वैकल्पिक मार्ग

गणपति विसर्जन की तिथियां इस प्रकार हैं:

  • 28 अगस्त – डेढ़ दिन का विसर्जन

  • 29 अगस्त – तीन दिन का विसर्जन

  • 31 अगस्त – पांच दिन का विसर्जन

  • 2 सितंबर – गौरी विसर्जन

  • 6 सितंबर – अनंत चतुर्दशी का विसर्जन

इन सभी तिथियों पर शाम 5 बजे से लेकर विसर्जन जुलूस समाप्त होने तक यातायात प्रतिबंध प्रभावी रहेगा। वाहन चालकों के लिए एस.वी. रोड, 60 फुट रोड, चाणक्य होटल नाका और बॉम्बे मार्केट नाका जैसे वैकल्पिक मार्ग निर्धारित किए गए हैं। इन रास्तों के जरिए वाहनों को मुख्य जुलूस मार्ग पर जाने से रोका जाएगा ताकि विसर्जन प्रक्रिया सुचारू और सुरक्षित ढंग से संपन्न हो सके।

  • पुलिस की अपील

यह अधिसूचना पुलिस उपायुक्त अशोक तानाजी विरकर द्वारा महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 33(1)(ब) और मोटर वाहन अधिनियम की धारा 115 व 116 के तहत जारी की गई है। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे यातायात नियमों का पालन करें और प्रशासन को सहयोग दें। अधिकारियों का मानना है कि इन कदमों से भीड़भाड़ पर नियंत्रण रहेगा, दुर्घटनाओं की आशंका कम होगी और श्रद्धालु सुरक्षित वातावरण में गणपति विसर्जन कर सकेंगे।

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