Maharashtra News: महाराष्ट्र ने MCOCA कानून में संशोधन कर ड्रग्स से जुड़े अपराधों को संगठित अपराध घोषित किया है। अब ड्रग तस्करी पर सख्त कार्रवाई होगी और आरोपियों को जमानत पाना मुश्किल होगा।
मुंबई,14 जुलाई: महाराष्ट्र सरकार ने ड्रग तस्करी को रोकने के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। राज्य विधान परिषद ने सोमवार को एक बिल पास किया है, जिसमें महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण कानून (MCOCA) में बदलाव करके ड्रग्स से जुड़े अपराधों को भी शामिल किया गया है। इससे पहले 9 जुलाई को यह बिल विधानसभा में पास हो चुका है और अब यह कानून तभी लागू होगा जब राज्यपाल की मंजूरी मिल जाएगी।
इस बदलाव के बाद अब ड्रग्स की तस्करी, उत्पादन, बिक्री और उसके कब्जे जैसे अपराधों को “संगठित अपराध” माना जाएगा। इससे ऐसे मामलों में आरोपियों को जमानत मिलने में मुश्किल होगी और पुलिस को ज्यादा ताकत मिलेगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से ड्रग माफियाओं पर लगाम लगाने में मदद मिलेगी।
राज्य में बढ़ती नशाखोरी और ड्रग तस्करी को देखते हुए यह फैसला लिया गया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने 2 जुलाई को कहा था कि ड्रग तस्करों पर जल्द ही MCOCA लगाया जाएगा। अब सरकार ने अपना वादा पूरा कर दिया है। अभी तक ऐसे अपराध NDPS कानून के तहत दर्ज होते थे, लेकिन अब बड़े स्तर की तस्करी को संगठित अपराध माना जाएगा।
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