मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के बाद माहिम में कबूतरों को दाना खिलाने पर रोक लगी है। आदेश तोड़ने पर एक व्यक्ति के खिलाफ FIR दर्ज हुई। प्रशासन ने नागरिकों से कानून का पालन करने की अपील की है।
मुंबई, 4 अगस्त: मुंबई के माहिम इलाके में एक व्यक्ति के खिलाफ BNS अधिनियम की धारा 233, 271 और 270 के तहत एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई उस वक्त की गई जब बीएमसी अधिकारी 1 अगस्त की सुबह हिंदुजा अस्पताल के पास पहुंचे और पाया कि एक व्यक्ति कोर्ट के आदेश की अवहेलना करते हुए कबूतरों को दाना खिला रहा था। जब अधिकारियों ने उसे रोकने की कोशिश की, तो उसने मना कर दिया। इसके बाद माहिम पुलिस स्टेशन में उसे लाया गया और मामला दर्ज किया गया।
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कोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य को दी प्राथमिकता
माहिम पुलिस स्टेशन के पुलिस इंस्पेक्टर अनिल जाधव ने जानकारी दी कि मुंबई हाईकोर्ट के आदेश के तहत सार्वजनिक स्थलों पर कबूतरों को दाना खिलाना प्रतिबंधित किया गया है। अदालत ने यह निर्देश इसलिए दिया, क्योंकि कबूतरों के अत्यधिक जमावड़े से बीमारियों के फैलने का खतरा रहता है और यह सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए नुकसानदायक हो सकता है। कोर्ट के फैसले का पालन करते हुए बीएमसी और पुलिस मिलकर ऐसे मामलों पर सख्ती से कार्यवाही कर रही है।
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नागरिकों से अपील, आदेश का न करे उल्लंघन
पुलिस और नगर निगम अधिकारियों ने मुंबई के नागरिकों से अपील की है कि वे अदालत के इस आदेश का सम्मान करें और कबूतरों को सार्वजनिक स्थानों पर दाना न खिलाएं। यह कदम न केवल कानून का पालन करने के लिए जरूरी है, बल्कि समाज के स्वास्थ्य की सुरक्षा के लिए भी अहम है। अधिकारी ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति इस आदेश का उल्लंघन करता पाया गया, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
कोकण मराठी साहित्य परिषद वसई शाखा की नई कार्यकारिणी गठित, प्रकाश पाटील अध्यक्ष निर्वाचित