Mumbai Airport Customs: मुंबई कस्टम्स ने 5 जुलाई को तीन मामलों में 9.662 करोड़ की हाइड्रोपोनिक वीड, दुर्लभ वन्यजीव और 1.49 करोड़ का सोना जब्त किया। चार यात्रियों को किया गया गिरफ्तार।
मुंबई, 5 जुलाई: ड्यूटी पर तैनात मुंबई कस्टम्स ज़ोन-III के एयरपोर्ट कमिश्नरेट अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (CSMI) पर तीन बड़े मामलों में तस्करी का भंडाफोड़ किया। इन मामलों में कुल 9.662 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (गांजा) जिसकी बाजार कीमत ₹9.662 करोड़ है, दुर्लभ प्रजातियों के जीव-जंतु (कुछ जीवित और कुछ मृत) और 1.650 किलोग्राम सोना जिसकी कीमत ₹1.49 करोड़ बताई गई, जब्त किया गया। इन मामलों में कुल 4 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है।
- मामला 1:
विशेष खुफिया सूचना के आधार पर, बैंकॉक से मुंबई आए एक भारतीय नागरिक की जांच के दौरान उसके चेक-इन सामान में छिपाकर रखे गए 9662 ग्राम हाइड्रोपोनिक गांजा बरामद किया गया। बरामद माल को एनडीपीएस एक्ट, 1985 के तहत जब्त कर आरोपी यात्री को गिरफ्तार किया गया। - मामला 2:
प्रोफाइलिंग के आधार पर एक अन्य यात्री को पकड़ा गया जो बैंकॉक से मुंबई पहुंचा था। उसके सामान से दुर्लभ वन्यजीव बरामद किए गए, जिनमें शामिल हैं:
– रैकून (Procyon Lotor): 01 जीवित, 03 मृत
– ब्लैक फॉक्स स्क्विरल (Sciurus niger): 03 मृत
– ग्रीन इगुआना (Iguana spp.): 29 जीवित, 08 मृत
चूंकि ये प्रजातियाँ भारत की नहीं हैं, इनके बेहतर संरक्षण हेतु इन्हें मूल देश में लौटाने के लिए एयरलाइंस स्टाफ को सौंपा गया। संबंधित धाराओं के अंतर्गत यात्री को गिरफ्तार किया गया।
- मामला 3:
दुबई से मुंबई आए दो यात्रियों को रोका गया और उनके पास से 24 कैरेट सोने की डस्ट (वैक्स में छिपी हुई) और सोने के टुकड़े मिले, जिनका कुल वजन 1.650 किलोग्राम था। यह सोना शरीर की गुहाओं और कपड़ों की जेब में छिपाया गया था। दोनों यात्रियों को कस्टम्स अधिनियम, 1962 के तहत गिरफ्तार किया गया।
तीनों मामलों में संबंधित कानूनों – NDPS अधिनियम, 1985; वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972; और सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 के तहत कार्रवाई की गई है। मुंबई कस्टम्स की यह कार्रवाई अंतरराष्ट्रीय तस्करों के नेटवर्क पर बड़ी चोट मानी जा रही है।