मुंबई–पुणे। मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे के Missing Link पर मालवाहक वाहनों का प्रवेश प्रतिबंध 1 नवंबर से लागू होने वाले नियमों में भी जारी रहेगा। रिपोर्टों के अनुसार, राज्य महामार्ग पुलिस की नई अधिसूचना में यात्री सुरक्षा और सुरंगों से जुड़े तकनीकी कारणों का उल्लेख है।

प्रतिबंध में पिकअप वैन और टाटा ऐस जैसे हल्के मालवाहक वाहन भी शामिल बताए गए हैं। ज्वलनशील, विस्फोटक या अन्य खतरनाक सामग्री ले जाने वाले वाहनों को भी पुराने एक्सप्रेसवे मार्ग का उपयोग करना होगा।

निजी कारों, जीप और अन्य अनुमत गैर-परिवहन हल्के मोटर वाहनों के लिए अधिकतम गति 100 किमी प्रति घंटा बताई गई है। यात्री बसों और अन्य अनुमत यात्री वाहनों के लिए सीमा 80 किमी प्रति घंटा रहेगी।

रिपोर्टों के मुताबिक, नई व्यवस्था 1 नवंबर 2026 से अगले आदेश तक लागू रहेगी। इसे सभी वाहनों के लिए पूरे मुंबई–पुणे एक्सप्रेसवे पर प्रतिबंध न समझें; खबर Missing Link पर वाहन श्रेणी संबंधी नियमों की है। चालक प्रवेश से पहले अपनी वाहन श्रेणी, मार्ग के संकेत और महामार्ग पुलिस के वर्तमान निर्देश जाँचें।