नालासोपारा पूर्व में असिफ शेख ने बिना नगर निगम अनुमति के G+2 इमारत खड़ी की। FIR तो दर्ज हुई है, लेकिन कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। प्रशासनिक कार्रवाई की धीमी गति पर स्थानीय नागरिकों में रोष है।
वसई,30 जुलाई: वसई-विरार के नालासोपारा पूर्व स्थित महेश पार्क (सर्वे नं. 44) में बिना वैध नगर निगम अनुमति के एक G+2 मंजिला इमारत का निर्माण किया गया। यह निर्माण कार्य दिसंबर 2024 से फरवरी 2025 के बीच असिफ शेख द्वारा करवाया गया।
इस अवैध निर्माण की शिकायत हरीश्वर कुशीनाथ तुंबडा (वार्ड समिति D, वसई-विरार महानगरपालिका) द्वारा तुळिंज पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई गई।
पुलिस ने महाराष्ट्र क्षेत्रीय और नगर नियोजन अधिनियम (MRTP Act) की धाराएँ 52, 53 और 54 के तहत FIR दर्ज की है, लेकिन अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, जिससे प्रशासन की निष्क्रियता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं।
🧱 खरीदारों की फंसी पूंजी, भविष्य अधर में
इन अवैध इमारतों में जिन लोगों ने अपने जीवन की जमा-पूंजी लगाकर फ्लैट खरीदे थे, अब उनका भविष्य अनिश्चितता के साए में है। बिना वैध अनुमति के निर्माण में निवेश करने वाले निर्दोष खरीदार अब कानूनी पचड़ों और आर्थिक नुकसान का सामना कर रहे हैं।
🚨 प्रशासनिक प्रश्न
नगर निगम की अनुमति के बिना निर्माण, और उसके बाद भी गिरफ्तारी न होना यह दर्शाता है कि स्थानीय प्रशासन और पुलिस विभाग के बीच समन्वय की कमी है। इस तरह की घटनाएं वसई-विरार जैसे तेजी से विकसित हो रहे क्षेत्र में नियोजित विकास के लिए खतरा हैं।
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