नालासोपारा के दो होटल मालिकों पर नाबालिग लड़कों से भारी श्रम कराने और शोषण का आरोप। श्रम निरीक्षण में हुआ खुलासा, पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू की।
पालघर,7 अगस्त: पालघर जिले के नालासोपारा (पूर्व) इलाके से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दो होटल मालिकों पर नाबालिग बच्चों से जबरन मजदूरी कराने और मानसिक-शारीरिक शोषण का गंभीर आरोप है। यह मामला उस समय उजागर हुआ जब 6 अगस्त को सरकारी श्रम निरीक्षक गोपाल वामन पाटिल ने क्षेत्र के होटल परिसरों का औचक निरीक्षण किया।
निरीक्षण में उजागर हुआ बाल श्रम
निरीक्षण के दौरान अधिकारियों ने पाया कि लगभग 15 वर्ष के दो लड़के होटल में भारी श्रम कर रहे थे। ये बच्चे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक वातावरण में काम कर रहे थे और उन्हें उचित भोजन, आराम या सुरक्षा नहीं दी जा रही थी। यह बाल अधिकारों का स्पष्ट उल्लंघन था।
होटल मालिकों के खिलाफ गंभीर धाराओं में मामला दर्ज
पेल्हार पुलिस ने श्रम निरीक्षक की शिकायत पर ग़ाज़ी दरबार होटल्स और शाने ग़ाज़ी कैटरर्स के –
-
इस्लाम अली गुलाम मोहम्मद (30 वर्ष)
-
मोहम्मद रफीक मोहम्मद नानू पठान (32 वर्ष) के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 146, और जुवेनाइल जस्टिस अधिनियम की धाराएं 75 और 79 के तहत केस दर्ज किया है।
इन धाराओं के तहत बच्चों से जबरन मजदूरी कराना, उन्हें नुकसान पहुँचाना और आर्थिक लाभ के लिए उनका शोषण करना कानूनन अपराध है।
गिरफ्तारी नहीं, जांच जारी
अब तक दोनों होटल मालिकों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जांच तेज़ी से चल रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट में दोनों के खिलाफ कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं मिला है।
प्रशासन का सख्त रुख
प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि इस तरह के मामलों में सख्त कार्रवाई की जाएगी और बाल श्रम पर पूर्ण प्रतिबंध को लागू किया जाएगा।
नोट: भारत में 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से मजदूरी कराना कानूनन अपराध है। ऐसे मामलों में दोषियों को कठोर सजा का प्रावधान है।
डोंबिवली के वाकन पाडा में प्लास्टिक दाना कंपनी में लगी आग, दमकल विभाग ने समय रहते पाया काबू