Mumbai News: मालाड निवासी नरेंद्र सगवेकर को महिला बैंक अधिकारी से छेड़छाड़ के मामले में मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने एक साल की सजा और जुर्माने की सजा सुनाई है।
मालाड, 27 जुलाई: मुंबई के मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने मालाड के निवासी नरेंद्र सगवेकर को महिला बैंक अधिकारी से छेड़छाड़ के मामले में दोषी पाते हुए एक साल की सजा और जुर्माना सुनाया है।
🕒 घटना नवंबर 2020 की
यह मामला 27 नवंबर 2020 का है, जब पीड़िता—एक महिला बैंक अधिकारी—सगवेकर का पता सत्यापित करने उनके घर गई थीं। जब वह काम पूरा करके लौट रही थीं, तो सगवेकर ने उनके साथ अभद्र व्यवहार किया।
घटना से घबराई महिला सीधे बैंक लौटीं और वरिष्ठ अधिकारियों को जानकारी दी। इसके बाद मालाड पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज हुआ।
⚖️ कोर्ट ने गवाही को माना विश्वसनीय
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने तर्क दिया कि महिला ने न तो मदद मांगी, न शोर मचाया और न ही कोई चश्मदीद मौजूद था। लेकिन अदालत ने कहा: “घटना बंद कमरे में हुई थी, और सामाजिक अपमान के डर से पीड़िता ने तत्काल शोर नहीं मचाया होगा।”
✅ दोष सिद्ध, सजा सुनाई गई
पीड़िता की गवाही को विश्वसनीय मानते हुए, अदालत ने सगवेकर को दोषी ठहराया और भारतीय दंड संहिता की प्रासंगिक धाराओं के तहत एक साल की सादी कैद और जुर्माने की सजा सुनाई।