शिकायत के अनुसार, 16 से 23 अगस्त के बीच, कार्यालय के टेलीफोन से आठ मोबाइल नंबरों पर कॉल किए गए। कॉल करने वाले ने इन लोगों से कहा कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ वारंट जारी किया है और उन्हें अपना पैन और आधार विवरण जमा करना होगा।
पुलिस ने इस मामले में भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 318 (2) और 319 (पहचान बताकर धोखाधड़ी) के तहत मामला दर्ज किया है। अधिकारी ने बताया कि मामले की जांच जारी है, और जल्द ही दोषियों का पता लगाया जाएगा।
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