वसई-विरार महानगरपालिका ने गणेशोत्सव 2025 को पर्यावरण पूरक बनाने हेतु विशेष उपाय किए। 105 कृत्रिम तालाब, चलित हौद, अनुमति के लिए ‘एक खिड़की योजना’ और कड़ी सुरक्षा तैयार।
वसई,25अगस्त:वसई-विरार शहर महानगरपालिका मुख्यालय में सोमवार, 25 अगस्त को गणेशोत्सव की तैयारियों को लेकर अहम बैठक आयोजित हुई। बैठक की अध्यक्षता नगर आयुक्त मनोजकुमार सूर्यवंशी ने की। इस दौरान पूर्व विधायक हितेंद्र ठाकुर, क्षितिज ठाकुर, पूर्व महापौर राजीव पाटील, अतिरिक्त आयुक्त संजय हेरवाडे और पुलिस व महावितरण विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। साथ ही शहर के विभिन्न राजनीतिक दलों के पदाधिकारी, सार्वजनिक गणेशोत्सव मंडलों के प्रतिनिधि और नागरिक बड़ी संख्या में शामिल हुए।
- अनुमतियों के लिए ‘एक खिड़की योजना’ लागू
बैठक में बताया गया कि इस वर्ष भी मंडलों को सुविधा देने के लिए ‘एक खिड़की योजना’ लागू की गई है। इसके तहत मंडलों को सभी शासकीय अनुमतियाँ एक ही स्थान पर उपलब्ध होंगी। अब तक 585 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिन पर शीघ्र कार्यवाही की जा रही है। आयुक्त ने निर्देश दिए कि सोमवार शाम तक सभी पात्र मंडलों को अनुमति प्रदान कर दी जाए।
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- विसर्जन के लिए 105 कृत्रिम तालाब और चलित हौद तैयार
गणेश मूर्तियों के विसर्जन हेतु इस वर्ष पालिका ने 105 कृत्रिम तालाब तैयार किए हैं। इसके अतिरिक्त 2 जेट्टी, 2 बंद खदान और 18 चलित हौद की व्यवस्था भी की गई है। आदेश के अनुसार, 6 फीट तक की मूर्तियों का विसर्जन केवल कृत्रिम तालाबों में होगा, जबकि बड़ी मूर्तियों का विसर्जन जेट्टी या खदान स्थलों पर किया जाएगा। साथ ही, मूर्तियों के संकलन केंद्र, निर्माल्य कलश, आरती स्थल, प्रकाश व्यवस्था, मेडिकल सहायता केंद्र और सुरक्षा उपायों की भी विस्तृत तैयारी की गई है।
- आयुक्त की अपील और प्रशासन के निर्देश
आयुक्त सूर्यवंशी ने मंडलों से अपील की कि बड़ी मूर्तियों का विसर्जन करने के बजाय प्रतीकात्मक रूप से छोटी मूर्तियों का विसर्जन करें। उन्होंने नागरिकों को ‘एक गांव, एक गणपति’ की संकल्पना अपनाने के लिए प्रेरित किया। साथ ही विसर्जन के दौरान काम करने वाले कर्मचारियों का बीमा करने और उन्हें प्रतिदिन 450 रुपये भत्ता देने की घोषणा भी की गई।
पुलिस विभाग ने जुलूसों में डीजे और लेज़र लाइट के उपयोग पर रोक लगाते हुए पारंपरिक वाद्य यंत्रों को बढ़ावा देने की अपील की। वहीं महावितरण विभाग ने मंडपों में विद्युत सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए, जैसे खुले तार न हों और आरसीसीबी/ईएलसीबी का उपयोग अनिवार्य हो।
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