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वसई-विरार मनपा में नकली दवाओं की आपूर्ति का खुलासा, 7 लोगों पर केस दर्ज, सप्लायर ब्लैकलिस्ट

स्वास्थ्य विभाग द्वारा नकली दवाओं पर कार्रवाई – वसई विरार मनपा

वसई, 4 जुलाई 2025: वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVMC) में स्वास्थ्य विभाग को सप्लाई की गई नकली दवाओं का बड़ा मामला सामने आया है। जांच में पता चला कि मनपा द्वारा नागरिकों को दी जा रही दवा Cefixime IP 200mg की आपूर्ति करने वाली कंपनी M/s. Pranik Enterprises द्वारा दिए गए दवा के नमूने गुणवत्ता जांच में फेल हो गए।

राज्य भर के कुछ सरकारी और अर्ध-सरकारी अस्पतालों में भी ऐसी नकली दवाएं सप्लाई की गई थीं। औषध निरीक्षक, पालघर की रिपोर्ट के आधार पर प्रणिक इंटरप्राइजेस और अन्य 6 लोगों पर केस दर्ज किया गया है। साथ ही कंपनी को ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है और आगे किसी भी प्रकार की आपूर्ति पर पूर्ण रोक लगा दी गई है।

इस दवा की सप्लाई के समय M/s. Mellwon Biosciences (त्रिशूर, केरल) द्वारा प्रमाणपत्र और GMP (Good Manufacturing Practice) रिपोर्ट जमा की गई थी, जिसके आधार पर इसे सुरक्षित माना गया था। लेकिन हालिया जांच में यह दवा मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त पाई गई।

मनपा प्रशासन ने सभी नागरिकों से अपील की है कि मनपा से संचालित अस्पताल, मातृ बाल केंद्र, आयुष्मान आरोग्य मंदिर व ‘आपला दवाखाना’ जैसी संस्थाओं में दी जा रही अन्य सभी दवाइयां सुरक्षित हैं और नागरिकों को चिंता करने की जरूरत नहीं है।

स्वास्थ्य विभाग ने आगे से हर बैच की दवाओं की फॉरेंसिक जांच और सैंपलिंग प्रक्रिया को सख्त कर दिया है ताकि भविष्य में इस तरह की लापरवाही रोकी जा सके।

क्या है पूरा मामला?

वसई-विरार महानगरपालिका अपने नागरिकों को निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करती है। इन सेवाओं के तहत, मनपा विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं के माध्यम से अपने अस्पतालों, स्वास्थ्य केंद्रों और मातृ एवं शिशु देखभाल केंद्रों को दवाइयाँ उपलब्ध कराती है। FDA ने इन्हीं आपूर्तिकर्ताओं में से कुछ की जांच की। जांच के दौरान, दवा की आपूर्ति करने वाले सप्लायरों से उनके दवा स्टॉक की खरीद और बिक्री से संबंधित विस्तृत जानकारी मांगी गई, लेकिन उनके द्वारा संतोषजनक जानकारी नहीं दी गई।

सात सप्लायरों के खिलाफ मामला दर्ज

इस मामले में ड्रग इंस्पेक्टर सतीश चव्हाण ने जानकारी दी कि वालिव पुलिस स्टेशन में दवा सप्लायर मेसर्स प्राणिक एंटरप्राइजेज और छह अन्य सप्लायरों के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 318 (4), 336(3), 340(2), 278, 3(5) के साथ ही औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 की धारा 17 (बी) के तहत मामला दर्ज किया गया है।

🛡️ नागरिकों से अपील:

वसई-विरार महानगरपालिका स्वास्थ्य विभाग द्वारा संचालित सभी अस्पताल,
माता-बाल केंद्र,
नागरिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र,
आयुष्मान आरोग्य मंदिर”
तथा
“आपला दवाखाना”
में उपलब्ध सभी दवाइयां पूर्ण रूप से सुरक्षित हैं और नागरिकों के स्वास्थ्य को किसी प्रकार का कोई खतरा नहीं है।

कृपया नागरिक घबराएं नहीं और मनपा द्वारा प्रदान की गई स्वास्थ्य सेवाओं पर विश्वास बनाए रखें।

— स्वास्थ्य विभाग
वसई-विरार शहर महानगरपालिका

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