वसई-विरार शहर महानगरपालिका (VVMC) क्षेत्र के मालमत्ता धारकों के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। महानगरपालिका द्वारा थकीत मालमत्ता कर पर लगने वाले दंड (शास्ती) में छूट देने के लिए चलाई जा रही ‘अभय योजना 2025-26’ की अवधि अब बढ़ाकर 31 मार्च 2026 तक कर दी गई है। नागरिकों से मिल रहे भारी प्रतिसाद और मांग को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने यह फैसला लिया है, जिससे अधिक से अधिक लोग इस योजना का लाभ उठा सकें।
महानगरपालिका के अनुसार, जो भी मालमत्ता धारक अपनी बकाया कर राशि (मूल रकम) एकमुश्त जमा करेंगे, उन्हें थकीत रकम पर लगने वाले दंड में नियमानुसार छूट दी जाएगी। यह योजना अब 26 मार्च 2026 से 31 मार्च 2026 की रात 12 बजे तक लागू रहेगी। करदाताओं को भुगतान की सुविधा प्रभाग समिति कार्यालयों के साथ-साथ महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट पर ऑनलाइन भी उपलब्ध कराई गई है।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस अंतिम अवसर का लाभ उठाते हुए समय रहते अपना बकाया कर जमा करें और दंड माफी योजना का फायदा लें। साथ ही चेतावनी दी गई है कि 31 मार्च के बाद बकाया कर न भरने वालों के खिलाफ जप्ती (सीज) की कार्रवाई को और तेज किया जाएगा, इसलिए सभी थकबाकीदार जल्द से जल्द अपने कर का भुगतान कर लें.
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