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Drink And Drive Case Nagpur : नागपुर के मर्सिडीज़ ड्रिंक एंड ड्राइव मामले में 4 महीने बाद महिला ने किया सरेंडर

Drink And Drive Case Nagpur : नागपुर में 25 फरवरी 2024 को मर्सिडीज़ कार से एक्सीडेंट हुआ था,जिसमे 2 युवको की मौत हो गयी,अब करीब 4 महीने बाद आरोपी रितिका उर्फ रितु मालू ने पुलिस के सामने सरेंडर किया है।

25 फरवरी 2024 की रात करीब डेढ़ से पौने दो बजे के बीच रितु मालू नशे में धूत होकर एक क्लब से निकली। तेज रफ्तार से अपनी मर्सडीज कार चलाते हुए रामझूला उड़ान पुल पर मोहम्मद हुसैन और मोहम्मद आतिक जिया नामक मोटरसाइकिल सवार दो मित्रों को उड़ा दिया। हादसे में उनकी मौत हो गई। घटना के वक़्त रितु काफी नशे में थी।

हादसे के दौरान उसकी कार से शराब की बोतलें भी मिली थी, प्रकरण को धारा 304 (ए), 279, 337 व 338 और मोटर वाहन एक्ट 184 के तहत दर्ज किया गया था।पुलिस ने रितिका को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था, लेकिन आरोप है कि धाराएं सही नहीं लगाने के कारण रितिका को तुरंत कोर्ट से जमानत मिल गई।

लोगों का आक्रोश बढ़ने व प्रकरण के तूल पकड़ने के बाद सदोष मनुष्यवध के तहत धारा 304, 427 और ड्रंक एंड ड्राइव के कारण धारा 185 जोड़ी गई। नई धाराएं जोड़ने के बाद रितु फरार हो गई। 14 मई 2024 से वह फरार थी। फरारी के दौरान गिरफ्तारी से बचने के लिए 24 मई को उसने वकील के जरिए गिरफ्तारी पूर्व जमानत पाने अदालत में याचिका दाखिल की। यहां याचिका रद्द होने के बाद उसने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

26 जून 2024 को हाई कोर्ट ने भी उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी। बचने के सारे रास्ते खत्म होने के बाद वह नागपुर से ही फरार हो गई। सोमवार को आरोपी रितु मालू, पति दिनेश और ससुर बजरंग मालू के साथ तहसील थाने पहुंची। पूछताछ के बाद से दोपहर करीब डेढ़ बजे उसे गिरफ्तार किया गया है।

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