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मेरठ ‘नीला ड्रम’ हत्याकांड: मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला

मेरठ Blue Drum Murder Case: मुस्कान-साहिल दोषी करार, 14 अक्टूबर को सजा पर फैसला
मेरठ के चर्चित सौरभ राजपूत ब्लू ड्रम हत्याकांड में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला दोषी करार।

मेरठ: देशभर में चर्चित सौरभ राजपूत ‘ब्लू ड्रम’ हत्याकांड में बुधवार, 30 सितंबर को मेरठ की जिला अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश अरविंद कुमार मिश्रा की अदालत ने सौरभ राजपूत की हत्या के मामले में मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को दोषी करार दिया है। कई मीडिया रिपोर्टों ने अदालत के फैसले की पुष्टि की है।

करीब 13 महीने तक चली सुनवाई, 126 पेशियों और 22 गवाहों की गवाही के बाद अदालत ने दोनों को दोषसिद्ध किया। अब मामला सजा के चरण में पहुंच गया है। दैनिक जागरण की रिपोर्ट के मुताबिक अदालत 14 अक्टूबर को सजा पर निर्णय सुनाएगी। अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए अधिकतम सजा यानी मृत्युदंड की मांग की है।

क्या था पूरा मामला?

मामला मेरठ के ब्रह्मपुरी क्षेत्र का है। अभियोजन के अनुसार मार्च 2025 में मर्चेंट नेवी से जुड़े सौरभ राजपूत की हत्या की गई थी। जांच में उनकी पत्नी मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को आरोपी बनाया गया था। सौरभ के शव को टुकड़ों में काटकर एक नीले प्लास्टिक ड्रम में रखने और सीमेंट से सील करने का मामला सामने आने के बाद यह केस देशभर में ‘Blue Drum Murder Case’ के नाम से चर्चित हो गया था।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने सौरभ के परिजनों सहित कुल 22 गवाह पेश किए। इसके अलावा ड्रम, सीमेंट, चाकू और अन्य सामान की खरीद से संबंधित गवाहियां और दूसरे साक्ष्य भी अदालत के सामने रखे गए। बचाव पक्ष ने आरोपों का विरोध किया था।

परिवार ने की है फांसी की मांग

फैसले से पहले सौरभ राजपूत के परिवार ने मुस्कान और साहिल के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। अभियोजन पक्ष ने भी अदालत के सामने अधिकतम सजा की मांग रखी है। हालांकि दोनों को क्या सजा मिलेगी, इसका फैसला अभी नहीं हुआ है।

अब इस मामले में अगला महत्वपूर्ण दिन 14 अक्टूबर होगा, जब अदालत सजा पर अपना निर्णय सुनाएगी। कानून के तहत उपलब्ध सजा और दोनों पक्षों की दलीलों पर विचार करने के बाद अदालत तय करेगी कि मुस्कान रस्तोगी और साहिल शुक्ला को क्या सजा दी जाएगी।
Source: Media reports

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