Mumbai News: बॉम्बे हाईकोर्ट ने ₹45 करोड़ ठगी मामले में EOW की लापरवाह जांच पर नाराज़गी जताई, जांच टीम को हटाने और नई टीम गठित करने का आदेश दिया।
मुंबई, 30 जुलाई: जोगेश्वरी के ‘मेरिडियन हाइट्स‘ नामक लग्जरी टावर परियोजना में 139 घर खरीदारों से ₹45 करोड़ की ठगी के मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (EOW) की लापरवाह जांच पर कड़ी नाराज़गी जताई है।
🏗️ 2008 से अधूरी पड़ी परियोजना, खरीदार ठगे गए
यह परियोजना वर्ष 2008 से अधूरी है। कोर्ट ने कहा कि एफआईआर दर्ज होने के बावजूद आरोपियों के बैंक खातों से करोड़ों रुपये निकलते रहे और ईओडब्ल्यू तब तक निष्क्रिय रही जब तक खाते पूरी तरह खाली नहीं हो गए।
⚖️ कोर्ट की तीखी टिप्पणी
न्यायमूर्ति रविंद्र घुगे और गौतम अंखाड की खंडपीठ ने जांच अधिकारी डीसीपी संग्रामसिंह निशानदार के हलफनामे को खारिज करते हुए कहा:
“सेशंस कोर्ट से मिली गिरफ्तारी राहत को जांच रोकने का आधार बनाना गलत और कमजोर दलील है।”
💰 संपत्ति अटैच करने में नाकामी
कोर्ट ने पाया कि जांच अधिकारी न तो आरोपी की संपत्ति अटैच कर सके, न ही आयकर और पंजीकरण कार्यालयों से समुचित समन्वय कर पाए। उन्होंने केवल औपचारिक चिट्ठियां भेजीं जो अस्पष्ट थीं।
👨⚖️ कोर्ट का सख्त निर्देश
कोर्ट ने कहा कि पीड़ितों का भरोसा टूट चुका है और जांच में गंभीर लापरवाही हुई है। इसी आधार पर कोर्ट ने आदेश दिया कि:
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मौजूदा EOW जांच टीम को तुरंत हटाया जाए
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नई जांच टीम का गठन संयुक्त पुलिस आयुक्त (अपराध) लक्ष्मी गौतम की निगरानी में हो
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