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मीरा-भायंदर व वसई-विरार में नवरात्रि के दौरान धारा 37 लागू, 5 अक्टूबर तक निषेधाज्ञा प्रभावी

मीरा-भायंदर और वसई-विरार में नवरात्रि धारा 37 लागू
मीरा-भायंदर और वसई-विरार में नवरात्रि धारा 37 लागू

मीरा-भायंदर और वसई-विरार में नवरात्रि पर्व को देखते हुए पुलिस ने धारा 37 लागू की। 21 सितंबर से 5 अक्टूबर तक हथियार, रैली, जुलूस और पांच से अधिक लोगों की सभा पर रोक रहेगी।

वसई, 18 सितंबर: मीरा-भायंदर वसई-विरार में नवरात्रि पर्व के दौरान शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस ने धारा 37 (1) और (3), महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 के अंतर्गत क्षेत्र में निषेधाज्ञा लागू कर दी है। यह आदेश 21 सितंबर की रात 12:01 बजे से 5 अक्टूबर की रात 12:00 बजे तक प्रभावी रहेगा।

  • त्योहार और आंदोलनों के मद्देनज़र आदेश

इस अवधि में विभिन्न राजनीतिक दलों और सामाजिक संगठनों द्वारा मोर्चे, आंदोलन, धरना, जुलूस और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। ऐसे आयोजनों से शांति भंग होने की आशंका को देखते हुए, पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अशोक विरकर ने यह आदेश जारी किया है।

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  • निषेधाज्ञा के तहत प्रतिबंधित गतिविधियाँ

आदेश के अनुसार नागरिकों को निम्न कार्यों से प्रतिबंधित किया गया है:

  • हथियार (लाठी, तलवार, भाला, बंदूक, चाकू आदि) ले जाना।

  • पत्थर, विस्फोटक या ज्वलनशील पदार्थ रखना या फेंकना।

  • अशोभनीय नारे, भाषण, पोस्टर, ढोल-ताशे या सार्वजनिक घोषणाएँ करना।

  • पाँच या उससे अधिक लोगों का जमावड़ा, सार्वजनिक सभा, मोर्चा या रैली करना।

  • व्यक्तियों/मृत शरीर की तस्वीरें प्रदर्शित करना।

छूट प्राप्त आयोजनों को अनुमति

यह आदेश निम्न अवसरों पर लागू नहीं होगा- विवाह समारोह, अंतिम यात्रा और शवयात्रा, न्यायालय, सरकारी/अर्धसरकारी कार्यों के लिए एकत्र लोग, शैक्षणिक व शासकीय संस्थानों में कार्यरत कर्मचारी, पुलिस आयुक्त द्वारा अनुमति प्राप्त रैली/सभा।

  • पुलिस की सख्त चेतावनी

आदेश का उल्लंघन करने वालों पर महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम 1951 की धारा 135 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उपायुक्त विरकर ने कहा कि इस कदम का उद्देश्य केवल जनजीवन की सुरक्षा और शांति व्यवस्था बनाए रखना है।

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