मुंबई हवाईअड्डे पर कस्टम्स अधिकारियों ने तीन अलग-अलग मामलों में ड्रग्स और दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी रोकते हुए तीन यात्रियों को गिरफ्तार किया। करोड़ों की तस्करी को विफल किया गया।
मुंबई,13अगस्त: मुंबई कस्टम्स के अधिकारियों ने छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे (CSMI) पर सतर्कता और तकनीकी प्रोफाइलिंग के माध्यम से 09 और 10 अगस्त 2025 को बैंकॉक से आए दो यात्रियों को संदेह के आधार पर रोका।
पहले मामले में, 09 अगस्त को इंडिगो की फ्लाइट संख्या 6E1052 से आए एक यात्री के चेक-इन ट्रॉली बैग की जांच के दौरान उसमें छिपाकर रखी गई 2.873 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड (Hydroponic Marijuana) बरामद की गई। इस मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय काला बाज़ारी में अनुमानित कीमत ₹2.87 करोड़ आंकी गई है।
दूसरे मामले में, 10 अगस्त को फ्लाइट संख्या 6E1060 से आए एक अन्य यात्री के बैग से 2.339 किलोग्राम हाइड्रोपोनिक वीड बरामद की गई, जिसकी बाजार में अवैध कीमत लगभग ₹2.33 करोड़ बताई जा रही है।
दोनों मामलों में यात्रियों ने मादक पदार्थों को बैग की तहों में बेहद चतुराई से छिपाया था ताकि वे सुरक्षा जांच में न पकड़े जाएं। हालांकि, कस्टम्स अधिकारियों की सतर्क निगरानी और प्रोफाइलिंग तंत्र की वजह से दोनों तस्कर पकड़ में आ गए। दोनों आरोपियों को NDPS अधिनियम, 1985 की धाराओं के तहत गिरफ्तार किया गया है और उनसे पूछताछ जारी है।
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- बैंकॉक से दुर्लभ और संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी करते तीसरे यात्री को पकड़ा गया
तीसरे मामले में, 11 अगस्त 2025 को खुफिया जानकारी के आधार पर कस्टम्स ज़ोन-III के अधिकारियों ने फ्लाइट संख्या 6E1052 से बैंकॉक से मुंबई पहुंचे एक यात्री को रोका। उसके डार्क ग्रे रंग के ट्रॉली बैग की जांच में कई दुर्लभ और संरक्षित जीव-जंतु बरामद हुए, जिन्हें विशेष रूप से छिपाकर भारत लाया जा रहा था।
बरामद जीवों की सूची इस प्रकार है:
- मीरकैट (Suricata suricatta) – 3 नग
- कॉमन ब्लू टंग्ड स्किंक (Tiliqua scincoides) – 1 नग
- फोर आइड कछुआ (Sacalia quadriocellata) – 1 नग
- इगुआना (लाल और हरे रंग में) – 2 नग
- पिंकटो टारेंटुला (Avicularia avicularia) – सफेद और नारंगी रंग की
- ब्रैकीपेल्मा टारेंटुला – 2 नग (धूसर-हरा रंग)
- एंटिलीज़ पिंकटो टारेंटुला (Caribena versicolor) – नीले रंग की
- सेराम मैंग्रोव मॉनिटर छिपकली (Varanus cerambonensis) – 3 नग
- ट्री क्रिकेट्स (Oecanthinae) – कई नग
ये सभी जीव भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के तहत संरक्षित हैं तथा इनका आयात पूरी तरह प्रतिबंधित है। कस्टम्स अधिकारियों ने आरोपी यात्री को कस्टम्स अधिनियम, 1962 और संबंधित वन्यजीव अधिनियमों के अंतर्गत गिरफ्तार किया है। जीवों को विशेषज्ञों की निगरानी में रखा गया है और वन विभाग को सूचना दे दी गई है।
- मुंबई कस्टम्स की सतर्कता से करोड़ों की तस्करी नाकाम
इन तीनों मामलों में मुंबई कस्टम्स की सतर्कता, प्रोफाइलिंग और खुफिया तंत्र की प्रभावशीलता के चलते करोड़ों रुपये की ड्रग्स और संरक्षित वन्यजीवों की तस्करी को सफलतापूर्वक रोका गया। हाइड्रोपोनिक वीड जैसी उच्च गुणवत्ता वाली मादक दवाओं और विदेशी जीव-जंतुओं की तस्करी अंतरराष्ट्रीय नेटवर्क द्वारा संचालित की जा रही थी, जिसमें मुंबई जैसे प्रमुख हवाई अड्डे को माध्यम बनाया जा रहा था।
कस्टम्स अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा को बल मिला है, बल्कि यह भारतीय कस्टम्स की वैश्विक स्तर पर दक्षता का भी प्रमाण है। कस्टम्स विभाग ने सभी मामलों में संबंधित जांच एजेंसियों को शामिल करते हुए तस्करी के संभावित अंतरराष्ट्रीय लिंक की भी जांच शुरू कर दी है।