मुंबई के फोर्ट इलाके में 57 वर्षीय व्यवसायी चेतन ठक्कर पर कबूतरखाना परिसर में कोर्ट के आदेशों की अवहेलना कर दाना डालने के मामले में केस दर्ज किया गया है।
मुंबई,14 अगस्त: मुंबई के फोर्ट इलाके में स्थित कबूतरखाना परिसर में कोर्ट के आदेशों का उल्लंघन कर दाना डालने के आरोप में 57 वर्षीय प्रिंटिंग व्यवसायी चेतन देवीदास ठक्कर पर केस दर्ज किया गया है।
MRA मार्ग पुलिस स्टेशन के अनुसार, ठक्कर बोरा बाज़ार स्ट्रीट, फोर्ट में रहते हैं और उन्होंने सार्वजनिक स्वच्छता नियमों तथा 2022 में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा जारी प्रतिबंधात्मक आदेशों की अवहेलना की।
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BMC अधिकारी की शिकायत पर FIR
BMC के एक अधिकारी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई, जिसमें बताया गया कि चेतन ठक्कर ने कबूतरखाना क्षेत्र में दाना डाला, जिससे स्वच्छता प्रभावित हुई। इस शिकायत पर पुलिस ने IPC की धाराओं और Environment Protection Act के तहत केस दर्ज कर ठक्कर को नोटिस जारी कर दिया। चेतावनी दी गई कि दोबारा ऐसा करने पर सख्त कार्रवाई होगी।
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पहले भी दर्ज हुए मामले
मुंबई में कबूतरों को सार्वजनिक स्थलों पर दाना डालने के खिलाफ अब तक 5 FIR दर्ज हो चुकी हैं और 100 से अधिक लोगों पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया है। BMC का कहना है कि कबूतरों को दाना डालने से गंदगी और बीमारियों (जैसे हिस्टोप्लाज्मोसिस, एलर्जी) का खतरा बढ़ता है।
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कोर्ट का आदेश
मुंबई हाईकोर्ट ने 2022 में शहर के सार्वजनिक स्थलों पर कबूतरों को दाना डालने पर प्रतिबंध लगाया था। प्रशासन इस आदेश के पालन के लिए सख्त कार्रवाई कर रहा है और साथ ही जनजागरूकता अभियान भी चला रहा है।
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