मुंबई में दिवाली की खरीदारी और कार्यक्रमों की तैयारी कर रहे लोगों के लिए जरूरी खबर है। मुंबई पुलिस ने हवा में छोड़ी जाने वाली स्काई लालटेन के इस्तेमाल, बिक्री और भंडारण पर 31 अक्टूबर से 29 नवंबर 2026 तक रोक लगाई है। यह पाबंदी मुंबई पुलिस आयुक्तालय के अधिकार क्षेत्र में लागू होगी।

किस चीज पर लागू है रोक?

आदेश में उड़ने वाली लालटेन का उल्लेख है। इसलिए इसे घर के बाहर टांगे जाने वाले हर सजावटी कंदील पर रोक की तरह नहीं समझना चाहिए। खरीदारी करने वाले और सामान बेचने वाले दोनों को उत्पाद की प्रकृति और आदेश की शर्तें ध्यान में रखनी होंगी।

उपलब्ध आदेश-विवरण के अनुसार, पुलिस उपायुक्त, ऑपरेशंस और कार्यकारी मजिस्ट्रेट अकबर पठान ने 28 अक्टूबर को भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया।

आग और संपत्ति को नुकसान का जोखिम

पुलिस ने हवा में उड़ती लालटेन से आग लगने, इमारतों को नुकसान पहुंचने और लोगों की सुरक्षा खतरे में पड़ने की आशंका बताई है। इसी आधार पर नागरिकों से प्रतिबंध का पालन करने को कहा गया है।

सोसायटियों और आयोजन समितियों के लिए इसका व्यावहारिक मतलब है कि वे कार्यक्रमों में ऐसी लालटेन छोड़ने की योजना शामिल न करें। दुकानदार भी संबंधित माल की बिक्री और भंडारण को लेकर लागू आदेश की जानकारी लें।

मुंबई की सीमा का ध्यान रखें

यह खबर मुंबई पुलिस आयुक्तालय के आदेश के बारे में है। इसे अपने-आप ठाणे, मीरा-भायंदर या वसई-विरार में लागू आदेश मानकर साझा न करें। उन शहरों में स्थानीय पुलिस की अधिसूचना अलग से देखनी होगी।