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 नवाब मलिक को मनी लॉड्रिंग मामले में 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजा गया

नवाब मलिक को आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं।

मुंबई। मुंबई की विशेष पीएमएलए कोर्ट ने सोमवार को मंत्री नवाब मलिक को 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया है। कोर्ट के इस आदेश के बाद नवाब मलिक को मुंबई के आर्थर रोड जेल में रखा जाएगा। नवाब मलिक के वकील ने उन्हें घर का भोजन तथा दवा दिए जाने तथा वकील के सामने पूछताछ किए जाने का आदेश दिए जाने की मांग की है। आर्थर रोड के जेलर से चर्चा के बाद नवाब मलिक के इस आवेदन पर विचार किया जाएगा।

नवाब मलिक को आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने पीएमएलए कोर्ट में पेश किया। ईडी के वकील ने कोर्ट को बताया कि नवाब मलिक पूछताछ में सहयोग नहीं कर रहे हैं। कई सवालों के जवाब उन्होंने मुझे नहीं पता, मुझसे मत पूछो जैसे दिए हैं। ईडी की कस्टडी के दौरान नवाब मलिक अस्पताल में भर्ती थे, इसलिए नवाब मलिक को ईडी कस्टडी में भेजने की मांग की गई।

दूसरी तरफ, नवाब मलिक के वकील अमित देसाई ने कोर्ट को बताया कि उन्होंने पूछताछ में ईडी को सहयोग दिया है, इसलिए अब उन्हें ईडी की कस्टडी में भेजने की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की जिरह सुनने के बाद जज आरएन रोकड़े ने नवाब मलिक को 14 दिनों के लिए यानी 21 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश जारी किया है।

उल्लेखनीय है कि कुर्ला में दाऊद इब्राहिम के साथी से 3 एकड़ जमीन खरीदने के मामले में 23 फरवरी को ईडी ने नवाब मलिक को गिरफ्तार कर लिया। उसी दिन कोर्ट ने नवाब मलिक को 3 मार्च तक ईडी कस्टडी में भेजा था। इसके बाद 3 मार्च को कोर्ट ने नवाब मलिक की ईडी कस्टडी 7 मार्च तक बढ़ा दी थी।

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