वसई-विरार

पालघर-बच्ची के अपहरण के दोषी को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा

वसई अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाने के साथ-साथ उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

मुंबई। पालघर एक अदालत ने छह वर्षीय बच्ची के अपहरण के जुर्म में एक आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाई है। अदालत ने उसकी गिरफ्तारी के चार दिन बाद ही अपना फैसला दिया है।

वसई अदालत की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट ने आरोपी को दो साल के सश्रम कारावास की सज़ा सुनाने के साथ-साथ उसपर एक हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। पुलिस ने बताया कि चार मार्च की रात को बच्ची का अपने घर के बाहर खेलते समय अपहरण कर लिया गया। जिसके बाद केस दर्ज कर बच्ची की तलाश में पुलिस की कई टीमें लगाई गई थी।

आरोपी ने मलाड में बच्ची को छोड़ दिया और वह जब पश्चिम बंगाल भागने की तैयारी में था, तब उसे बांद्रा रेलवे स्टेशन से पुलिस ने पकड़ लिया।

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