पुणे: दिवाली से पहले पुणे पुलिस ने शहरवासियों के लिए पटाखों से जुड़ी गाइडलाइन जारी की है। पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने साफ किया है कि रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक पटाखे फोड़ने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देशों के अनुसार आदेश
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर यह आदेश जारी किया गया है ताकि ध्वनि और वायु प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सके। पुलिस ने नागरिकों से अपील की है कि वे जिम्मेदारी के साथ त्योहार मनाएं और निर्धारित समय का पालन करें।
साइलेंस ज़ोन में पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध
पुलिस आयुक्त ने बताया कि शहर के अस्पतालों, शैक्षणिक संस्थानों और अदालतों के 100 मीटर दायरे को साइलेंस ज़ोन घोषित किया गया है। इस क्षेत्र में दिन और रात किसी भी समय पटाखे फोड़ना पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
तेज़ आवाज़ वाले पटाखों पर रोक
पुलिस ने यह भी स्पष्ट किया कि तेज़ आवाज़ वाले “एटम बम” और अन्य उच्च ध्वनि वाले पटाखे न केवल बेचने बल्कि रखने और फोड़ने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पटाखों की अधिकतम ध्वनि सीमा 125 डेसिबल तय की गई है।
पटाखे बेचने की अनुमति सीमित अवधि के लिए
शहर में 20 से 24 अक्टूबर तक ही शहरी क्षेत्र में पटाखों की अस्थायी दुकानें लगाने की अनुमति दी गई है। इन दुकानों को सभी सुरक्षा और प्रदूषण नियंत्रण मानकों का पालन करना अनिवार्य होगा।
पुल और राजमार्गों पर पटाखे फोड़ना मना
पुलिस ने विशेष रूप से कहा है कि राजमार्गों, पुलों या भीड़भाड़ वाली सड़कों पर पटाखे फोड़ना या रॉकेट दागना सख्त मना है। ऐसे मामलों में तत्काल कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों से अपील
पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा,
“दिवाली खुशियों का त्योहार है, लेकिन दूसरों की शांति और सुरक्षा का ध्यान रखना हर नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।”
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