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पालघर में नगरपरिषद चुनाव से पहले 1 से 3 दिसंबर तक ड्राय डे घोषित, सभी मद्यविक्रय बंद

पालघर | 25 नवंबर: पालघर जिले में आगामी नगरपरिषद और नगरपंचायत चुनाव 2025 के मद्देनज़र जिला प्रशासन ने 1 से 3 दिसंबर 2025 तक पूरे क्षेत्र में ड्राय डे घोषित कर दिया है। यह आदेश जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ द्वारा पारित किया गया है, ताकि मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष, पारदर्शी और शांतिपूर्ण तरीके से आयोजित की जा सके।

राज्य चुनाव आयोग द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार,

  • 2 दिसंबर 2025 को मतदान

  • 3 दिसंबर 2025 को मतगणना

होनी है। इसके पहले और बाद में मद्यविक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लागू रहेगा।

ड्राय डे का विस्तृत कार्यक्रम (1 से 3 दिसंबर)

1 दिसंबर 2025 – मतदान के पूर्व का दिन

➡️ पूरे दिन सभी अबकारी अनुज्ञप्तियाँ बंद रहेंगी।

2 दिसंबर 2025 – मतदान का दिन

➡️ मतदान दिवस पर जिले में सभी प्रकार की मद्यविक्रय पूर्णतः बंद।

3 दिसंबर 2025 – मतगणना का दिन

➡️ मतगणना पूरी होने तक मद्यविक्रय पर प्रतिबंध लागू रहेगा।

किन क्षेत्रों में लागू रहेगी बंदी?

यह आदेश पालघर जिले की निम्न स्थानीय संस्थाओं में लागू रहेगा—

  • पालघर नगरपरिषद

  • डहाणू नगरपरिषद

  • जव्हार नगरपरिषद

  • वाडा नगरपंचायत

आदेश उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई

जिल्हाधिकारी डॉ. इंदु रानी जाखड़ ने स्पष्ट चेतावनी देते हुए कहा कि ड्राय डे के दौरान मद्यविक्रय करते पाए जाने वाले अनुज्ञप्तिधारकों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
उन्होंने सभी लाइसेंस धारकों और दुकानों से आदेश का कड़ाई से पालन करने की अपील की है।

चुनावी प्रक्रिया शांतिपूर्ण रखने की तैयारी

जिला प्रशासन ने बताया कि मद्यबंदी का यह निर्णय महाराष्ट्र मद्यनिषेध अधिनियम 1949 और राज्य चुनाव आयोग के 4 नवंबर 2025 के आदेश के तहत लिया गया है, ताकि मतदान केंद्रों पर किसी भी प्रकार की गड़बड़ी, अनुशासनहीनता या अनैतिक प्रभाव को रोका जा सके।

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