मीरा-भायंदर व वसई-विरार पुलिस ने गणेशोत्सव 2025 में कानून-व्यवस्था बनाए रखने हेतु आदेश जारी किया। मूर्ति संग्रहण केंद्रों पर आम नागरिकों की भीड़ पर रोक, केवल पुलिस व नगर निगम अधिकारी रहेंगे उपस्थित। उल्लंघन पर कार्रवाई होगी।
भायंदर, 31 अगस्त: मीरा-भायंदर वसई-विरार पुलिस आयुक्तालय ने गणेशोत्सव 2025 के दौरान कानून-व्यवस्था बनाए रखने के लिए विशेष आदेश जारी किया है। पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) अशोक विरकर ने दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 21 और महाराष्ट्र पुलिस अधिनियम, 1951 की धारा 163 के तहत यह आदेश पारित किया।
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प्रतिबंध का कारण
पुलिस प्रशासन ने आशंका जताई है कि मूर्ति संग्रहण केंद्रों पर नागरिक बड़ी संख्या में एकत्र होकर, विसर्जित की गई लेकिन जल में विसर्जित न की गई मूर्तियों की तस्वीरें खींचकर प्रसारित कर सकते हैं। इससे सांप्रदायिक तनाव या कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ने की संभावना है। इस कारण आम नागरिकों के मूर्ति संग्रहण केंद्र पर प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया गया है।
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आदेश का प्रभाव
गणेशोत्सव के दौरान डेढ़ दिन से लेकर अनंत चतुर्दशी (27 अगस्त से 6 सितंबर 2025) तक नगर निगम द्वारा मूर्ति विसर्जन के लिए संग्रहण केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर केवल पुलिस अधिकारी व पुलिसकर्मी, नगर निगम अधिकारी और कर्मचारी ही उपस्थित रह सकेंगे। इसके अलावा किसी भी अन्य नागरिक या समूह को मूर्ति संग्रहण केंद्रों पर एकत्र होने से रोका जाएगा।
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आदेश उल्लंघन पर कार्रवाई
आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों पर भारतीय दंड संहिता की धारा 223 के तहत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश 27 अगस्त 2025 से लागू होकर 7 सितंबर 2025 तक प्रभावी रहेगा।
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सुरक्षा इंतजाम
गणेशोत्सव के दौरान 28 अगस्त को डेढ़ दिन, 29 अगस्त को ढाई दिन, 31 अगस्त को पांच दिन, 1 सितंबर को छह दिन, 2 सितंबर को सात दिन और 6 सितंबर को अनंत चतुर्दशी पर बड़े पैमाने पर विसर्जन होगा। इन सभी दिनों में पुलिस बल, नगरपालिका अधिकारी और विशेष सुरक्षा व्यवस्था तैनात की जाएगी।
प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे नियमों का पालन करें और बिना आवश्यकता मूर्ति संग्रहण केंद्रों पर न जाएं। आदेश का उद्देश्य श्रद्धालुओं की सुरक्षा और शांतिपूर्ण त्योहार सुनिश्चित करना है।
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