महाराष्ट्र में पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने की समय सीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ी; 1 दिसंबर से बिना प्लेट वाले वाहनों पर कार्रवाई होगी।
मुंबई, 15 अगस्त: महाराष्ट्र परिवहन विभाग ने पुराने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट (एचएसआरपी) लगाने की समय सीमा 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दी है। राज्य में 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत करीब 2.54 करोड़ वाहनों में से अभी तक केवल 65 लाख वाहनों पर ही एचएसआरपी लगाई जा सकी है।
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ग्रामीण इलाकों में धीमी रफ्तार
मुंबई, ठाणे, पुणे, नागपुर और छत्रपति संभाजीनगर जैसे बड़े शहरों में वाहन मालिक प्लेट लगवाने में सक्रिय हैं, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में इस अभियान को लेकर जागरूकता कम है। कई जगह ड्राइवर कार्रवाई न होने के कारण लापरवाही बरत रहे हैं। परिवहन विभाग का कहना है कि अगर सख्ती शुरू की जाए तो प्रतिक्रिया बेहतर होगी।
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1 दिसंबर से सख्ती लागू
वाहन मालिक परिवहन विभाग की वेबसाइट से एचएसआरपी के लिए अपॉइंटमेंट बुक कर सकते हैं। 1 दिसंबर 2025 से जिन वाहनों पर एचएसआरपी नहीं होगी, उनके खिलाफ स्पीड स्क्वॉड कार्रवाई करेगी। जीवनावश्यक सेवाओं के वाहनों को इस नियम से छूट दी जाएगी।
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एचएसआरपी क्यों जरूरी है?
एचएसआरपी चोरी रोकने, वाहन की पहचान सुनिश्चित करने और नंबर प्लेट में एकरूपता लाने के लिए लागू की जाती है। इसमें लेजर कोड और क्रोमियम होलोग्राम जैसे सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, जो इसे सामान्य प्लेट से अलग बनाते हैं।
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