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महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर उठे सवाल, हाई कोर्ट ने याचिका खारिज की

महाराष्ट्र चुनाव में 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर उठे सवाल

मुंबई, 25 जून: महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव 2024 को लेकर बॉम्बे हाई कोर्ट में दाखिल की गई एक बड़ी याचिका पर कोर्ट ने फैसला सुना दिया है। याचिका में यह दावा किया गया था कि शाम 6 बजे के बाद पड़े 76 लाख वोटों पर संदेह है और इस कारण चुनाव परिणामों की वैधता पर सवाल उठता है। लेकिन कोर्ट ने आज इस याचिका को खारिज कर दिया।

यह याचिका वंचित बहुजन अघाड़ी (VBA) के अध्यक्ष प्रकाश अंबेडकर द्वारा दायर की गई थी, जो डॉ. बाबासाहेब अंबेडकर के परपोते हैं। उनका कहना था कि पिछले चुनावों की तुलना में इस बार 6 बजे के बाद पड़े वोटों की संख्या में असामान्य अंतर है, जो जांच का विषय होना चाहिए। उन्होंने कोर्ट से मांग की थी कि इन वोटों की गहन जांच की जाए।

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लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने चेतन चंद्रकांत अहिरे बनाम भारत संघ मामले में फैसला सुनाते हुए यह याचिका खारिज कर दी। अदालत ने कहा कि याचिका में कोई ठोस आधार नहीं है जिससे चुनाव परिणामों को रद्द किया जा सके।

प्रकाश अंबेडकर ने इस फैसले पर प्रतिक्रिया देने से पहले कोर्ट के विस्तृत आदेश को पढ़ने की बात कही है। उन्होंने घोषणा की है कि वे इस विषय पर 26 जून को सुबह 11:30 बजे मुंबई में वंचित बहुजन अघाड़ी के मुख्यालय पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे।

यह मामला इसलिए महत्वपूर्ण हो गया था क्योंकि इससे चुनाव आयोग की निष्पक्षता और ईवीएम प्रणाली पर फिर से बहस छिड़ गई थी। कोर्ट के फैसले से अब यह मामला कानूनी रूप से समाप्त हो गया है। – मेट्रो सिटी समाचार 

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