बुलढाणा/मुंबई | संवाददाता: महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कहा कि राज्य में हो रहे लोकल बॉडी चुनाव बिना किसी रुकावट के संपन्न होंगे। वे सुप्रीम कोर्ट द्वारा 28 नवंबर की सुनवाई टालने के बाद उठी अनिश्चितता पर प्रतिक्रिया दे रहे थे।
मुख्यमंत्री ने बताया कि 246 नगर परिषदों और 42 नगर पंचायतों के चुनाव का पूरा चुनावी प्रक्रिया अंतिम चरण में है।
चुनाव का कार्यक्रम इस प्रकार है:
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2 दिसंबर 2025 – मतदान
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3 दिसंबर 2025 – मतगणना
फडणवीस ने कहा,
“सुप्रीम कोर्ट सरकार की अपील स्वीकार करेगा और चुनाव बिना रुकावट पूरे होंगे। हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है।”
OBC रिज़र्वेशन विवाद: सरकार सकारात्मक रुख में
मुख्यमंत्री ने OBC सीट आरक्षण पर चल रही कानूनी बहस पर कहा कि राज्य सरकार ने हमेशा OBC रिज़र्वेशन का समर्थन किया है।
उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार की सुनवाई में OBC रिज़र्वेशन पर सकारात्मक टिप्पणियाँ कीं और संकेत दिया कि बड़ी बेंच को पुराने फैसले की समीक्षा करनी चाहिए।
फडणवीस ने कहा,
“हालाँकि अंतिम निर्णय सुप्रीम कोर्ट को ही लेना है, इसलिए इस पर और टिप्पणी करना उचित नहीं होगा। लेकिन हमें उम्मीद है कि चुनाव सुचारू रूप से होंगे।”
पूर्व सरकार और वर्तमान विवाद
सीएम ने कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार के दौरान आरक्षण प्रणाली में कई बदलाव हुए जिसके बाद कई सिविक बॉडीज़ में OBC आरक्षण ख़त्म हो गया था।
इसके बाद मामला कोर्ट गया और कोर्ट ने कुछ दिशानिर्देश जारी किए, जिनके आधार पर वर्तमान चुनाव कराए जा रहे हैं।
मुख्यमंत्री ने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि BJP लोकतांत्रिक प्रणाली में विश्वास करती है और हाल के चुनाव परिणाम जनता के भरोसे को दर्शाते हैं।
सुप्रीम कोर्ट में क्या चल रहा है?
पिटीशनर ने कोर्ट को बताया है कि राज्य की 159 लोकल बॉडीज़ में आरक्षण सीमा 50% कैप से ऊपर चली गई है।
इनमें शामिल हैं:
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17 जिला परिषदें
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83 पंचायत समितियाँ
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2 म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन्स
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57 नगर परिषदें/नगर पंचायतें
आरक्षण बढ़ोतरी का मुख्य कारण—
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ST कोटा पहले से अधिक होना
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SC-ST मिश्रित रिज़र्वेशन
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OBC के लिए 27% पूर्ण आरक्षण
है, जिसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है।
सरकार ने सहयोग का भरोसा दिया
फडणवीस ने कहा कि राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट के अंतिम निर्णय के अनुसार सभी आवश्यक कदम उठाएगी और चुनाव प्रक्रिया को किसी भी तरह प्रभावित नहीं होने देगी।
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