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महाराष्ट्र सरकार का बड़ा फैसला: स्कूल अब यूनिफॉर्म और किताबें किसी एक दुकान से खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकेंगे

महाराष्ट्र में स्कूलों पर यूनिफॉर्म और किताब खरीदने का नया नियम
महाराष्ट्र में स्कूलों पर यूनिफॉर्म और किताब खरीदने का नया नियम

महाराष्ट्र सरकार ने अभिभावकों की लंबे समय से चली आ रही शिकायतों पर बड़ा कदम उठाते हुए स्कूलों के लिए नया निर्देश जारी किया है। स्कूल शिक्षा विभाग ने साफ कहा है कि कोई भी स्कूल अब छात्रों या अभिभावकों को यूनिफॉर्म, किताबें या अन्य शैक्षणिक सामग्री किसी खास दुकान या विक्रेता से खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

नए शैक्षणिक सत्र (जून) से पहले जारी इस सर्कुलर में स्थानीय शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे शिकायतों के समाधान के लिए एक मजबूत ग्रिवांस रिड्रेसल सिस्टम तैयार करें। इसके तहत शिकायतों के लिए विशेष ईमेल आईडी जारी की जाएंगी और नोडल अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।

यह आदेश प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा निदेशकों द्वारा जारी किया गया है, जिसमें 11 जून 2004 के सरकारी आदेश को दोहराया गया है। इसमें पहले ही स्पष्ट किया गया था कि स्कूल किसी एक विक्रेता से सामान खरीदने के लिए मजबूर नहीं कर सकते।

सरकार ने “सख्त पालन” पर जोर देते हुए चेतावनी दी है कि यूनिफॉर्म या किताबों की बिक्री में किसी भी प्रकार की जबरदस्ती बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सभी शिक्षा अधिकारियों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस नियम के प्रति जागरूकता फैलाने के निर्देश दिए गए हैं।

यह नियम सभी प्रकार के स्कूलों पर लागू होगा, चाहे वे राज्य बोर्ड, CBSE, ICSE से संबद्ध हों या निजी अथवा अनुदानित संस्थान हों। साथ ही यह भी कहा गया है कि स्कूल केवल SCERT, NCERT या संबंधित बोर्ड द्वारा स्वीकृत किताबें ही उपयोग करें और निजी प्रकाशकों की किताबें जबरदस्ती न थोपें।

स्कूल प्रबंधन समितियों को भी यह प्रस्ताव पारित करना होगा कि वे ऐसे किसी अनिवार्य खरीद नियम को लागू नहीं करेंगे। यदि किसी स्कूल के खिलाफ शिकायत मिलती है, तो जांच के बाद सख्त कार्रवाई की जाएगी।

हालांकि, अभिभावकों में इस फैसले को लेकर कुछ संदेह भी है। उनका कहना है कि ऐसे नियम पहले भी बने थे, लेकिन उनका पालन सही तरीके से नहीं हुआ। अब देखना होगा कि नया शिकायत तंत्र कितना प्रभावी साबित होता है।

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